पत्नी को मारने की अपराध की स्वीकारोक्ति-आजीवन कारावास

पत्नी को मारने की अपराध की स्वीकारोक्ति-आजीवन कारावास

कवर्धा(अमर छत्तीसगढ़)। मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम धमकी स्थित गौतम मिश्रा के घर में आकर उसे लखनप्रसाद मिश्रा द्वारा यह बताया गया था कि मणी शर्मा (उनकी बहन तथा मृतिका) को अभियुक्त सुभाष शर्मा (उनके दामाद) ने मार डाला है, इसलिए कवर्धा जाना है। तब गौतम मिश्रा, लखन प्रसाद मिश्रा, देवशंकर तथा भागीरथी तिवारी चारों अपनी बहन मृतिका के घर पंहुचे, जहां मृतिका का शव कमरे के अन्दर जमीन में बिछे गद्दे के उपर काले कम्बल से ढ़का था। कम्बल हटाकर देखने पर यह पता चला कि मृतिका के चेहने एवं पेट में चोट के निशान थे।
पूछने पर अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 16.12.2019 को दोपहर में लगभग 3.00 बजे, मृतिका के साथ आपसी विवाद होने के कारण उसने ईट से पेट, सीना तथा पीठ में मृतिका को मारा, जिस कारण वह बेहोश हो गई थी। मृतिका के सिर के बालों को पकड़कर सेप्टीक टैंक के पास ले जाकर सीमेंट के कांक्रीट से बने प्लेट में सिर और चेहरे हो पटक पटक कर मारा था और उसके बाद मृतिका को उठाकर कमरे के अन्दर ले जाकर गद्दे में सुला दिया और कम्बल ओढ़ा दिया। अभियुक्त ने यह भी बताया कि वह मृतिका को इतना मारने के बाद वह उसके बगल में सो गया था। सुबह देखने पर उसे पता चला कि मणी शर्मा की मृत्यु हो चुकी है।
मामले की रिपोर्ट थाना कवर्धा मंे की गई, जिसका अपराध क्रमांक 541/2020 धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता 1860 पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र (चालान) न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचारण के दौरान कुल 9 साक्षियों के कथन दर्ज कराए गए थे। आज दिनांक 21.09.2022 को श्रीमती नीता यादव, सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम ने प्रकरण में निर्णय घोषित करते हुए अभियुक्त को धारा 302 के अपराध के लिए आजीवन कारावास और 500/- रू. के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताए जाने के संबंध में भी आदेश दिए गए है।

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