नाबालिक को बहला-फुसलाकर ंवैध संरक्षण से भगा कर किया दुष्कर्म
ग्राम उतई जिला दुर्ग का है आरोपी
बालिका के गुम होने की सूचना मिलते ही किया गया त्वरित कार्यवाही
राजनांदगांव (अमर छत्तीसगढ़) मामले का संक्षिप्त विवरण इस है कि प्रार्थी हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक पुत्री LBG-533 उम्र 14 वर्ष 02 मह दिनांक 25/09/22 को घर से बिना बताये कहीं चली गयी है कि सूचना पर गुम इंसान पर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अपराध क्रमांक 533/22 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
उक्त घटना के संबंध में जिले के वरिष्ठ अधिकारीगणों को अवगत कराया गया एवं पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव प्रफुल्ल ठाकुर एवं अति पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के दिशानिर्देश पर थाना प्रभारी लालबाग उप निरीक्षक संजय नाग के नेतृत्व में टीम गठित कर एकत्र साक्ष्य के आधार पर अपहृता एवं अज्ञात आरोपी के पतातलाश हेतु टीम ग्राम उतई जिला दुर्ग रवाना किया गया जहां मूखबीर के बताये गये स्थान पर जाकर पूछताछ करने पर आरोपी सैम कुमार जोसफ पिता जानहैराड जोसफ उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम उतई जिला दुर्ग के कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया तथा गठित टीम द्वारा आरोपी से हिकमत-अमली से पूछताछ करने पर अपहृता को बहला-फुसला कर वैध संरक्षण से भगा लेजाना एवं उसके साथ दुष्कर्म करना स्वीकार किया, अपहृता को परिजनां के सुपुर्द कर, आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है व प्रकरण में धारा 366,376,376(2)(ढ) भादवि, 4,6 पाक्सो एक्ट जोड़ा गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी लालबाग उप निरीक्षक संजय नाग, सहायक उप निरीक्षक नरेन्द्र सोनी, पुखराज देशमुख, विनिता पैंकरा, भूपेन्द्र वर्मा, मीना साहू राकेश ठावरे, की सराहनीय भूमिका रही।