नाबालिग पीडिता को भगा ले जाने वाले व्यक्ति सिरगिट्टी पुलिस के गिरफ्त मे

नाबालिग पीडिता को भगा ले जाने वाले व्यक्ति सिरगिट्टी पुलिस के गिरफ्त मे

’’ थाना सिरगिट्टी पुलिस की त्वरित कार्यवाही
’’ आरोपी द्वारा पीडिता के साथ कर रहा था लगातार शारीरिक शोषण
’’ प्रकरण के पीडिता का सायबर लोकेशन से पतासाजी किया गया।
’’ आरोपी को बस स्टैण्ड तिफरा से गिरफ्तार कर हिरासत मे लिया गया।
’’ आरोपी को रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।
’’ नाम आरोपी – रोहित कुमार सिंग पिता ललन सिंग उम्र 21 वर्ष निवासी बी.पी. 53 पीतमपुरा बिहार हा.मु. झुग्गी सावेठी थाना मौर्या इन्कलेव नार्थ वेस्ट दिल्ली।
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बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.02.2022 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका नाबालिग पुत्री जो दिनांक 23.02.2022 के 02.30 बजे आर्या कालोनी तिफरा घर के पास से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने साथ बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है जिस पर थाना सिरगिट्टी मे अपराध पंजीबध्द कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है। प्रकरण के विवचेना दौरान पीडिता व संदेही के मोबाईल नम्बर का सायबर सेल बिलासपुर से काॅल डिटेल की जानकारी प्राप्त कर लोकेशन दिल्ली ज्ञात होने पर थाना प्रभारी सिरगिट्टी द्वारा तत्काल टीम गठित कर टीम दिल्ली रवाना किया गया था।

टीम द्वारा दिल्ली पहुॅचकर प्राप्त लोकेशन पर पहुॅचकर संदेही का पतासाजी किया गया जहाॅ संदेही व पीडिता नही मिले। दिनंाक 25.09.2022 को न्यू बस स्टैण्ड तिफरा के पास संदेही रोहित कुमार सिंग के कब्जे से पीडिता को बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया है। विवेचना पर पाया गया कि आरोपी रोहित कुमार सिंग मामले की अपह्त बालिका को शादी का झांसा देकर अपने साथ रखकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा है।

प्रकरण मे धारा 366, 376 भादवि 4, 6 पोक्सो एक्ट जोडी गयी है। विवेचना दौरान आरोपी के विरूध्द धारा सदर के तहत अपराध घटित करना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से दिनांक 26.09.2022 को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

          प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिटटी पौरूष पुर्रे, सउनि नहारूराम साहू, प्रआर संतोष सिंह एवं आरक्षक बोधुराम कुम्हार की अहम भूमिका रही।
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