उभयलिंग व्यक्ति (अधिकारो का संरक्षण) अधिनियम 2019 तथा नियम 2020 लागू के अंतर्गत जागरूकता एवं संवेदनशीलता हेतु कार्यशाला का आयोजन

उभयलिंग व्यक्ति (अधिकारो का संरक्षण) अधिनियम 2019 तथा नियम 2020 लागू के अंतर्गत जागरूकता एवं संवेदनशीलता हेतु कार्यशाला का आयोजन

* कार्यशाला में शहर के राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी / कर्मचारीगण एवं विभिन्न सामाजिक संस्थो के सदस्य उपस्थित । उभयलिंग व्यक्ति को मुख्य धारा से जोडने एवं शासन के योजनाएँ का जानकारी।

सहायता हेतु टोल-फ्री नंबर 18002338989 (सामाज कल्याण विभाग) को सूचना ।

बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) पुलिस महानिरीक्षक रतन लाल डांगी एवं श्रीमती पारूल माथुर, पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर के मार्गदर्शन पर उभयलिंग व्यक्ति ( अधिकारों का सरक्षण) अधिनियम 2019 तथा नियम 2020 राज्य में लागू के अंतर्गत जागरूकता एवं संवेदनशीलता के संबंध में कार्यशाला का आयोजन बिलासा- गुढ़ी पुलिस लाईन बिलासपुर में किया गया ।

जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में छत्तीसगढ़ ट्रान्सजेन्डर वेलफेयर बोर्ड के सदस्य विद्या राजपूत एवं रविना बडिहा उपस्थित रहे। सदस्य रविना बडिहा द्वारा अपने उद्बोधन में उभयलिंग व्यक्ति (अधिकारो का सरक्षण) अधिनियम 2019 तथा नियम 2020 के संबंध में प्रकाश डाला गया तथा उभयलिंग पीडित / आपराधी के संदर्भ में अधिनियम के विभिन्न धाराओ के अन्तर्गत किस प्रकार की कार्यवाही किया जाना है उसके बारे में जानकारी दी गई साथ ही कहा गया कि जो समाज में उभयलिंग वर्ग के लोग है उन्हे समाज से अलग न समझे, उन्हे समाज की मुख्य धारा से जोड़े तथा अपने परिवार का सदस्य समझ कर उन्हें स्वीकार करे।

सदस्य विद्या राजपूत द्वारा उभयलिंग व्यक्तियो के पुर्नवास एवं उनके उत्थान के लिये शासन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कलयाणकारी योजनाओ के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही उभयलिंग लिंग समुदाय के अधिकारों की सरुक्षा के संबंध में पुलिस मुख्यालय छ.ग. रायपुर द्वारा वर्ष 2017 में जारी परिपत्र में उल्लेखित दिशानिर्देश के बारे में अवगत कराया गया। शासन के समाज कल्याण बोर्ड तक उभयलिंग व्यक्तियो को पहुॅचाने एवं इसके बारे में जानकारी देना प्रत्येक इंसान का कर्तव्य है बताया गया । उभयलिंग के सदस्य यदि किसी समस्या को लेकर पुलिस के पास आते है चाहे वो पीडित हो अथवा आरोपी हो तो उन्हे ट्रासजेन्डर संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही कर हर संभव मदद करना है।

उन्हें शासन के योजना, शिक्षा कौशल विकास, आई (पहचान पत्र ) कार्ड बनाने आदि के संबंध में जानकारी दिया गया।

श्री राहुल देव शर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक देहात के द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि शासन के द्वारा उभयलिंग के सदस्यो को मुख्य धारा से जोड़ते हुये शासन के द्वारा उनके हित के लिये अधिनियम बनाया गया है जिसकी जानकारी देते हुये सभी थाना प्रभारी एवं अधिकारीगण पालन करने, उन्हे सहायता पहुँचाने व शासन के मंशानुरूप हर संभव मदद करने हेतु कहा गया तथा आम जनता से अपील की गई कि यदि किसी असहाय उभयलिंग व्यक्ति, शारिरीक रूप से अक्षम, असहायवृद्धि जन मिले तो सामाज कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर 18002338989 पर सहायता हेतु फोन कर सूचना दे सकते है। पुलिस विभाग की ओर से श्री संदीप कुमार पटेल ( भापुसे) नगर पुलिस अधीक्षक सि.लाईन, श्रीमती पूजा (भापुसे) नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली, श्रीमती मंजुलता करेकेट्टा, उप पुलिस अधीक्षक रक्षित केन्द्र, श्री घनेन्द्र ध्रुव रक्षित निरीक्षक, बिलासपुर एवं शहर के सभी थाना प्रभारीगण तथा महिला पुरूष कर्मचारीगण, समाज कल्याण बोर्ड के उप संचालक श्रीमती श्रद्धा मैथ्यु एवं के विभाग श्री लीलाधर भांगे, एनजीओ. से स्वर्णिम प्रभात के सुश्री नेहा लार्जन, सक्षम संस्था के श्री निर्मल कुमार घोष, नया सबेरा रोटरी क्लब से श्री चंचल सलुजा, विधानी सिंह, आश्रय निष्ठा वेलफेयर से श्री नितिन त्रिपाठी, आर्शीवाद फाउन्डेसन श्री शंकर अधिजा विष्डम ट्रि फाउन्डेशन से डॉ. पलक जायसवाल, भारती समाज सेवा से श्री कमल बी.पी. जायसवाल, दिलदार खुटे, जजबा से श्री संजय मतलानी, खाटु श्याम से संगम साई, शांता फाउन्डेशन से निरज गेमनानी, कल्याण बाग से सपना सराफ, साई फाउन्डेशन से श्री वेद प्रकाश साहू एवं शहर के अन्य समाजिक संस्थो के सदस्य उपस्थित रहे।

“इसी तारत्मय में छ.ग. शासन के द्वारा चलाये जा रहे योजना की जानकारी दिया गया तथा आये हुये अतिथिगण का अभार व्यक्त किया गया। छत्तीसगढ़ शासन के ट्रान्सजेन्डर वेलफेयर बोर्ड के सदस्य को पुलिस विभाग की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।

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