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-पुलिस महानिरीक्षक द्वारा लंबित अपराधों के त्वरित निराकरण के लिये दिये गये निर्देश
-पीड़ित क्षतिपूर्ति एवं राहत राशि के प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण किये जाने दिये निर्देश
-सीसीटीएनएस पोर्टल में शत-प्रतिशत डाटा एण्ट्री पूरा किये जाने दिये सख्त निर्देश
बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़)आज दिनांक 16.11.2022 रतन लाल डांगी, पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम अंतर्गत लंबित अपराधों के त्वरित निराकरण किये जाने के संबंध में रेंज अंतर्गत जिलों के राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की वचुअर्ल अपराध समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण हेतु सभी राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। एससी/एसटी के राहत प्रकरणों व पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना अंतर्गत प्रकरणों की समीक्षा करते हुए पीड़ितों को शीघ्र राहत राशि दिलाने हेतु आवश्यक कार्यवाही संबंधी निर्देश दिये गये।
पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इस बात पर विशेष ज़ोर दिया गया कि जिले में लंबित महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों का निर्धारित समय-सीमा 60 दिवस एवं एससी/एसटी प्रकरणों का 30 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से निराकरण सुनिश्चित किया जावे। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये विशेष टीम गठित कर प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जावे।
पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि थाना/चौकी से संबंधित कई ऐसे प्रकरण जिनमें किसी अन्य विभाग से जानकारी मिलने में परेशानी हो रही हो अथवा जानकारी/दस्तावेज समय पर नहीं मिल पा रहे हों, तो ऐसे प्रकरणों को कलेक्टर द्वारा आयोजित समय-सीमा बैठक (टी.एल. मीटिंग) में आवश्यक रूप से साझा की जावे और समन्वय में कार्य करते हुए प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जावे।