निर्माण कार्य अधुरा छोडने पर ठेकेदार मे0 वर्षा एग्रो इण्डस्ट्रीज एवं ठेकेदार विनय बिंदल का आयुक्त ने किया अनुबंध निरस्त तथा अमानती राशि हुई राजसात

निर्माण कार्य अधुरा छोडने पर ठेकेदार मे0 वर्षा एग्रो इण्डस्ट्रीज एवं ठेकेदार विनय बिंदल का आयुक्त ने किया अनुबंध निरस्त तथा अमानती राशि हुई राजसात

राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़)11 अपै्रल। वार्ड नं. 2 में डड़सेना सिन्हा समाज भवन में आहता निर्माण कार्य पूरा नहीं करने पर ठेकेदार मे0 वर्षा एग्रो इण्डस्ट्री की एवं वार्ड नं. 30 जनता कालोनी में आर.सी.सी रोड व कल्वर्ट निर्माण कार्य अधुरा करने पर ठेकेदार श्री विनय बिंदल का अनुबंध निरस्त करने तथा अमानती राशि राजसात करने निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने नोटिस जारी किया है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि ठेकेदार श्री विनय बिंदल को वार्ड नं. 30 जनता कालोनी में आर.सी.सी. रोड एवं कल्वर्ट निर्माण हेतु 51 लाख लाख का कार्यादेश दिया गया था, कार्यादेश अनुसार 5 माह में कार्य पूर्ण करना था, इनके द्वारा राशि 41 लाख रूपये का कार्य करने के पश्चात शेष कार्य बंद कर दिया गया, शेष कार्य करने ले-आउट देकर कार्य करने कहा गया, इसके पश्चात कार्य नहीं करने पर इन्हें 4 बार नोटिस जारी किया गया। नोटिस उपरांत भी इनके द्वारा आर.सी.सी. रोड एवं कल्वर्ट निर्माण कार्य आज पर्यन्त तक प्रारंभ नहीं किया गया तथा कार्य करने रूचि न लेकर कार्य को लगभग 5 वर्षो तक अवरूध रखा गया, जोकि निविदा एवं अनुबंध शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि इनके इस कृत्य के कारण इनका अनुबंध एवं कार्यादेश निरस्त किया जा रहा है। साथ ही इनकी शेष कार्य की राशि रूपये 10 लाख 91 हजार का 10 प्रतिशत पेनाल्टी राशि 1 लाख 9 हजार रूपये की कटौती देयक राशि से काटी गयी सुरक्षा निधि से करते हुये इनके द्वारा निगम में जमा किये गये अमानती राशि का एफ.डी.आर. राशि रूपये 40 हजार रूपये निगम कोष में राजसात किया जाता है तथा इस निकाय में होने वाली अगामी निविदाओं में भाग लेने से 1 वर्ष के लिये वंचित किया जाता है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि इसी प्रकार ठेकेदार मे0 वर्षा एग्रो इण्डस्ट्री को वार्ड नं. 2 में 5.00 लाख रूपये की लागत से डड़सेना सिन्हा समाज भवन में आहता निर्माण करने कार्यादेश जारी किया गया था, कार्यादेश अनुसार 4 माह में कार्य पूर्ण करना था, किन्तु इनके द्वारा राशि 3 लाख 8 हजार का कार्य करने के पश्चात शेष कार्य बंद कर दिया गया, कार्य बंद करने पर विभाग द्वारा 4 बार नोटिस जारी किया गया, नोटिस उपरांत इनके द्वारा निर्माण प्रारंभ नहीं कर 4 वर्ष से अधिक समय तक कार्य लंबित रखा गया, इस प्रकार इनके द्वारा निविदा एवं अनुबंध शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। जिसके आधार पर इनका अनुबंध एवं कार्यादेश निरस्त किया जा रहा है। साथ ही इनके द्वारा निविदा में जमा अमानति राशि का एफ.डी.आर 5 हजार रूपये निगम कोष में राजसात किया जाता है तथा इनको इस निकाय में होने वाली आगामी निविदाओं में भाग लेने एक वर्ष तक के लिये वंचित किया जाता है। 

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