बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़)
गिरफ्तारी के भय से लुकछिप रहे थे आरोपी
नाम आरोपी:-
1* अजय सोनवानी पिता बिसून सोनवानी 27 वर्ष सा चोरभटी, थाना कोतवाली जिला महासमुंद (छ.ग.)
*02 सावित्री सोनवानी पति नरेंद्र सोनवानी 27 वर्ष सा चोरभटी महासमुन्द
*03 लक्ष्मी कुरे पति रमाकांत कुरे 38 वर्ष
04 मयूरी कुरे पिता रमाकांत कुरे 21 वर्ष ,सा मोखला थाना आरंग रायपुर
विवरण :- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनांक-16/02/20230को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि कृपटो करेंसी मे रकम दुगना करने के नाम पर 13 लोगो से 55 लाख रुपए का धोखाघडी किया था जो 420,409 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गंभीर अपराध की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया, जो पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण का शीघ्र निराकरण करने के लिए आदेशित किया गया था।
जिस पर अ.पु.अ.शहर राजेन्द्र कुमार जायसवाल एवं न.पु.अ., सिविल लाईन संदीप कुमार (भा.पु.से.) के कुशल मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी सिविल लाईन निरीक्षक परिवेश तिवारी के कुशल नेतृत्व में आरोपी नरेंद्र सोनवानी को नागपुर से गिरफतार किया गया था, विवेचना के दौरान दिनांक-18/04/2023 प्रकरण का आरोपी नरेंद्र सोनवानी ने रकम को अपनी पत्नी सावित्री बहन लक्ष्मी बाई, भाई अजय सोनवानी भांजी मयूरी के खाते पर रकम को दिया था जिसे महासमुद तथा आरंग से पुलिस टीम को भेज कर गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायालय पेश किया गया …
धारा- 420, 409 भादवि, दिनांक-18/04/2023 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
*विशेष योगदान:
थाना प्रभारी के साथ सउनि अवधेश सिंह, सउनि चंद्रकांत डहरिया, म.आर. ओम वैष्णव