शिक्षा विभाग की भर्तियों में स्‍थानीय बेरोजगारों को मिले आयु सीमा में छूट का लाभ, खुज्‍जी विधायक ने सीएम को लिखा पत्र

शिक्षा विभाग की भर्तियों में स्‍थानीय बेरोजगारों को मिले आयु सीमा में छूट का लाभ, खुज्‍जी विधायक ने सीएम को लिखा पत्र

0 31 दिसंबर 2023 तक के लिए लागू आदेशानुसार 45 वर्ष तक के अभ्‍यर्थी भर्तियों के लिए पात्र

राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़) 20 मई।

खुज्‍जी विधायक श्रीमती छन्‍नी चंदू साहू ने शिक्षा विभाग की भर्तियों में प्रदेश के स्‍थानीय निवासियों को दी जाने वाली आयु सीमा में छूट का लाभ न मिलने के विषय को लेकर मुख्‍यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्‍होंने मुख्‍यमंत्री से आग्रह करते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शिक्षा विभाग की भर्तियों में निर्धारित छूट का लाभ युवाओं को दिए जाने का निवेदन किया है।

विधायक छन्‍नी साहू ने मुख्‍यमंत्री को लिखे पत्र में उल्‍लेख किया है कि – छत्‍तीसगढ़ शासन के सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार एक जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 की अवधि तक सभी विभागों/कार्यालयों में सीधी भर्ती के पदों के लिए स्‍थानीय निवासियों की आयु सीमा की छूट बढ़ाकर 45 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है।

स्‍थानीय निवासियों यानि कि एसटी, एससी व ओबीसी वर्ग को यह छूट मिलनी है। इसके तहत इन वर्गों के अभ्‍यर्थी 45 वर्ष की आयु तक भर्तियों के लिए पात्र हैं। प्रदेश में गृह (पुलिस) विभाग को छोड़कर आयुसीमा की यह छूट सभी विभागों के लिए तय है। लेकिन शिक्षा विभाग की भर्तियों में इस छूट का लाभ प्रदेश के स्‍थानीय निवासियों को नहीं मिल पा रहा है जिससे बड़ी संख्‍या में पात्र युवाओं को भर्ती के अवसरों से वंचित होना पड़ रहा है।

उन्‍होंने मुख्‍मयंत्री को लिखे पत्र में कहा कि – आपके नेतृत्‍व में छत्‍तीसगढ़ में बड़ी संख्‍या में विभागों/कार्यालयों में शासकीय भर्तियां शुरु की गई है। इससे प्रदेश के युवाओं में उत्‍साह है। वे इस अवसर में सुनहरा भविष्‍य देख रहे हैं। किंतु शिक्षा विभाग की भर्तियों में आयु सीमा की छूट से लागू न किए जाने के चलते प्रदेश के हजारों युवाओं को गहरा झटका लगा है और उनका भविष्‍य अधर में है जिसे लेकर वे चिंतित हैं।

विधायक श्रीमती साहू ने कहा कि – कांग्रेसनीत सरकार ने बेरोजगारा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। शिक्षा विभाग में भर्तियों में आयु सीमा की छूट को लेकर मुख्‍यमंत्री सहित शिक्षा विभाग व सामान्‍य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा है। हमने मुख्‍यमंत्री से आग्रह किया है कि वे इस विषय पर शिक्षा विभाग में भर्तियों में आयुसीमा की छूट के संदर्भ में निर्देश जारी कर छत्‍तीसगढ़ प्रदेश के स्‍थानीय बेरोजगार युवाओं को राहत प्रदान करें।

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