राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ) 6 जुलाई। नगर निगम में कार्यरत भृत्य प्रहलाद ठाकुर द्वारा छत्तीसगढ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर पदोन्नति के लिये आमरन अनशन किये जाने पर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता आज प्रहलाद ठाकुर को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया है।
निगम आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि प्रहलाद ठाकुर भृत्य के द्वारा पदोन्नति दिये जाने की मांग पर दिनांक 30 जून 2023 को पत्र के माध्यम से सूचना दी गयी कि माननीय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला न्यायालय राजनांदगांव में प्रकरण क्रं. 3358/14 में राशन कार्ड फर्जीवाडा प्रकरण पर आपके विरूद्ध धारा 420 सहित अन्य धाराओ पर चलान प्रस्तुत होने तथा प्रकरण माननयी न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति के निर्णय अनुसार आपकी पदोन्नति हेतु सहायक राजस्व निरीक्षक का एक पद सुरक्षित रखा गया है, न्यायालयीन निर्णय उपरांत पदोन्नति दी जावेगी, इसकी सूचना आपकों दी गयी है। इसके पश्चात भी आपके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर 7 दिवस के भीतर पदोन्नति का लाभ नहीं देने की स्थिति में आमरण अनशन प्रारंभ करने तथा किसी भी प्रकार की हानी हेतु निगम प्रशासन को जिम्मेदार का उल्लेख किया है, साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों मे भी 1 जुलाई 2023 को आमरण अनशन करने की खबर प्रकाशित की गयी है, जोकि सिविल सेवा आचरण नियम का खूला उल्लंघन है तथा निगम की छवि भी धुमिल हुई है।
आयुक्त श्री गुप्ता ने श्री प्रहलाद के इस प्रकार के कृत्य कर आमरण अनशन करने पर आज स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा है कि पदोन्नति हेतु आमरण अनशन प्रारंभ करने के संबंध में आवेदन एवं समाचार पत्र में प्रकाशन आपके द्वारा कराया गया है अथवा नहीं, समाधानकारक जवाब प्रस्तुत करे। उन्होने कहा है कि स्पष्टीकरण का जवाब संतोषप्रद नही होने अथवा अपालन की स्थिति में आपके विरूद्ध छत्तीसगढ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत अनुशासनातमक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।