राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़) 22 जुलाई। अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में एक प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपी अरुण खत्री को बलात्कार के आरोप से, आरोप प्रमाणित नहीं होने पर दोषमुक्त कर दिया।
थाना सिटी कोतवाली राजनांदगांव द्वारा पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 486 /2022 अंतर्गत धारा 376, 376 (2 )(एन) भारतीय दंड संहिता में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध स्थापित किया और 2015 से 2022 तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता शादी की बात करती रही और आरोपी टालता रहा अंततः आरोपी द्वारा यह कहे जाने पर कि मैंने कभी भी शादी का प्रलोभन नहीं दिया और ना ही शादी करने का वादा किया है, मैं शादी नहीं कर सकता ,कहकर शादी से इंकार कर दिया। तब पीड़िता ने घटना की लिखित रिपोर्ट सिटी कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में संपूर्ण विचारण उपरांत आरोप प्रमाणित नहीं होने पर आरोपी को धारा 376, 376 (2) (एन) भारतीय दंड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किए जाने का निर्णय पारित किया। प्रकरण में आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशान्त प्रभात तिवारी ने पैरवी की।