बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) 31 जुलाई।
घटना मे प्रयुक्त मोबाईल फोन आरोपी के कब्जे से जप्त कर न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया
नाम आरोपी- लक्ष्मीनारायण कैवर्त उर्फ भानू पिता कृष्ण कुमार कैवर्त उम्र 20 साल निवासी ग्राम परसदा थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ.ग.
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि बिलासपुर मे पढाई करती थी उसी दौरान आरोपी से मुलाकात हुआ था पीडिता आटो से आना जाना करती थी तब आरोपी ने उसे जबरदस्ती आटो से उतारकर अपने साथ मोटर सायकल मे बैठा लेता लोक लाज एवं भय के कारण पीडिता उसके साथ बैठ जाती थी मना करने पर मारने की धमकी और जोर से चिल्लाने लगता था पीडिता के घर वालो द्वारा आरोपी को समझाया गया कुछ दिन तक आरोपी शांत रहा फिर कुछ दिन बाद पीडिता को फोन कर शारिरिक संबध बनाने की धमकी देने लगा तथा इन्ट्राग्राम मे फेक आई.डी से पीडिता का फोटो वायरल कर दिया था पीडिता के रिपोर्ट पर थाना चकरभाठा मे अपराध क्रमांक 372/2023 धारा 509ख, भादवि 67,67ए आईटी एक्ट 12 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया गया । थाना प्रभारी अभय सिंह बैस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये लक्ष्मीनारायण कैवर्त उर्फ भानू पिता कृष्ण कुमार कैवर्त उम्र 20 साल निवासी ग्राम परसदा थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ.ग. को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।