दुष्कर्म का आरोपी को कोतवाली पुलिस ने किया 4 घंटे के अंदर गिरफ्त

दुष्कर्म का आरोपी को कोतवाली पुलिस ने किया 4 घंटे के अंदर गिरफ्त


👉🏿 योजना का झूठा लाभ दिलाने का झांसा देकर पीड़िता के साथ लाॅज में किया दैहिक शोषण।
👉🏿 आरोपी पूर्व में भी बलात्कार के प्रकरण में सजा होनेे से 09 साल जेल में रहा था।
👉🏿 आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।
👉🏿 नाम आरोपी:- खेमचंद मारकण्डे पिता श्यामरतन मारकंण्डे उम्र 34 साल निवासी बैगाटोला
थाना सोमनी हाल ग्राम खैरझिटी थाना घुमका जिला राजनांदगाॅव (छ0ग0)

  राजनांदगांव (अमर छत्तीसगढ़) 27 अगस्त।      दिनांक 26.08.2023 को प्रथिया थाना हाजिर आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि यह दाहिने पैर से दिव्यांग है दिनांक 18/08/23 को 10ः0 से 11ः00 बजे  के बीच अपने पिता जी के साथ कलेक्टेड राजनांदगाॅव में नोनी योजना का फार्म भरकर वापस अपने पिता जी के साथ घर लौट रही थी कि रास्ते में एक व्यक्ति मोटर सायकल से आया और मेरे पिता जी से मेरे दिव्यंगता के बारे में जानकारी लेकर बोला कि मैं तुम्हारी लडकी को दिव्यंगता का एवं मनरेंगा का लाभ दिलवा दूंगा मेरे साथ भेज दो और कुछ लडकियों का फोटो निकालकर दिखाते हुए बोला कि इन्हे भी लाभ दिलवाया हुॅ और मुझे व मेरे पिता जी को विश्वास दिलाकर मुझे अपने साथ मोटर सायकल में बैठाकर राजनांदगाॅव लाया और केन्द्रीय बैंक में पैसा निकालने बोला पैसा नही निकलने पर मुझे मेरे घर ले जाकर छोडा दूसरे दिन दिनांक 19/08/23 को सुबह हमारे घर आकर मुझे व मेरे पिताजी को पुनः विश्वास दिलाकर मुझे अपने साथ मोटर सायकल से राजनांदगाॅव लेकर आया और फार्म भरना है कहकर पुराना बस स्टैण्ड राजनांदगाव स्थित लाॅज के रूम में ले जाकर मेरे साथ  मेरे मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती दैहिक शोषण (बलात्कार) किया एवं किसी को बताने पर चाकु दिखा कर  मेरे को एवं मेरे माता पिता  को जान से मार दूँगा, की धमकी देकर मेरे गांव में  स्कूल के पास छोड़कर चला गया। घर जाकर घटना की जानकारी अपने परिजन को बताने पर मेडिकल काॅलेज राजनांदगाॅव में मुझे ले जाकर ईलाज कराना बतायी। कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 342, 376 (2) (एन), 506 (बी) भादवि0 कायम कर विवेचना में लिया गया है। 

          मामले की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजनादगांव श्री अभिषेक मीना के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री लखन पटले तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व मे तत्काल थाना व सायबर सेल की सयुक्त टीम रवाना कर पीड़िता के बताये अनुसार घटना की विस्तृत जानकारी लेकर सी0सी0टीव्ही फुटेज के आधार पर ग्राम खैरझिटी थाना घुमका से संदेही को हिरासत में लेकर लाया गया एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी महोदय राजनांदगांव के समक्ष पेश कर पहचान कार्यवाही कराया गया जो पीड़िता द्वारा आरोपी को देखकर पहचान किया, आरोपी खेमचंद मारकण्डे पिता श्यामरतन मारकंण्डे उम्र 34 साल निवासी बैगाटोला थाना सोमनी हाल ग्राम खैरझिटी थाना घुमका जिला राजनांदगाॅव (छ0ग0) से पूछताछ पर अपना अपराध स्वीकार किया गया। आरोपी को 04 घंटे के भीतर आज दिनांक 27/08/23 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड हासिल किया गया आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगाॅव में दाखिल किया गया। आरोपी पूर्व में भी बलात्कार के प्रकरण 09 साल का सजा काटकर अभी हाल में ही जेल से छुटा था। लाॅज संचालक के विरूद्व  पृथक से प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्यवाही कर एसडीएम न्यायालय पेश किया गया।

          उक्त कार्यवाही में निरी एमन साहू, उप निरी गीतांजली सिन्हा, सउनि. संतोष सिंह, महिला प्रआर धनसीर भुआर्य, जी सिरिल, आरक्षक राम खिलावन सिन्हा, प्रख्यात जैन, अविनाश झा, मनोज खुंटे महिला आरक्षक सरिता सोनकर, प्रीति पैकरा, रानु दुबे एवं थाना स्टाॅफ की सहरानीय भूमिका रही।
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