बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ ) 9 अक्टूबर।
गिरफ्तार आरोपी:-
- बलराम प्रसाद दुबे पिता स्व. लखन प्रसाद दुबे उम्र 58 वर्ष,
2. चन्द्रिका प्रसाद दुबे पिता स्व. लखन प्रसाद दुबे उम्र 46 वर्ष दोनों निवासी रानीबछाली थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ0ग0।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सौरभ कुमार चंदेल निवासी बंधवापारा थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर का थाना रतनपुर आकऱ लिखित आवेदन पेश किया जिस पर खसरा न० 1/1/क/42 का रकबा डेढ़ एकड भूमि स्वामी रामकुमार सिंह ठाकुर एवं खसरा न० 1/1/क/43 रकबा 02 एकड़ भूमि स्वामी बलराम एवं चन्द्रिका वगैरह जो ग्राम नवापारा बारीडीह में स्थित को दिखाये, और जमीन का सौदा क्रमश डेढ़ एकड़ का जमीन 06 लाख रूपये में एवं 02 एकड़ जमीन 10 लाख रूपये में तय हुआ। जिसका आरोपीगण के द्वारा बिक्रय पत्र मय इकरारनामा प्रार्थी के भाई रविश चंदेल के नाम सम्पूर्ण राशि दोनो जमीन के 16 लाख रुपये गवाहो के समक्ष नगद दो स्टाम्प पेपर में निष्पादित किये थे, आरोपीगणों द्वारा नगद भुगतान करने हेतु क्रेता को बाध्य कर प्रार्थी से नगद राशि 1600000/रु प्राप्त कर लिया गया। बाद मे प्रार्थी को पता चला की उपरोक्त दोनो भूमि शासन के द्वारा दिये गये पटटे की जमीन है। जिसकी जानकारी आरोपियों द्वारा छुपाना पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध धोखाधडी करना पाये जाने से थाना रतनपुर धारा 420,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपीगण दिनॉंक घटना से फरार थे। जिन्हे टीम गठित कर आरोपियों के सकुनत ग्राम में घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपियों द्वारा धोखाधड़ी में प्राप्त रकम को मकान बनवाने व खेत गिरवी को छुडवाने व घर खर्च में खर्च कर देना बताये। आरोपीयो के विरूद्ध 420,34 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।