दुर्घटनाग्रस्त वहां के मरम्मत के लिए बीमा कंपनी को राशि देने का आदेश

दुर्घटनाग्रस्त वहां के मरम्मत के लिए बीमा कंपनी को राशि देने का आदेश

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजनांदगांव का फैसला

राजनंदगांव(अमर छत्तीसगढ़) 19 जनवरी । परिवादी हेमंत चौहान के वाहन सीजी 08 ए एफ 3430 दिनांक 12/ 3 /2020 को दुर्घटना होने के कारण वाहन में हुए नुकसान का मरम्मत परिवादी द्वारा कराया गया। दुर्घटना दिनांक को बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी राजनंदगांव से उक्त वाहन बीमित थी । परिवादी द्वारा वाहन के मरम्मत में आए खर्च का दावा बीमा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के उपरांत बीमा कंपनी द्वारा क्षति राशि राशि 1 5000/ का भुगतान नहीं करने पर परिवादी अपने अधिवक्ता गजेंद्र बख्शी के माध्यम से जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग राजनादगांव के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कराया । सुनवाई उपरांत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष योगेश चंद्र गुप्त एवं सदस्य डॉक्टर आनंद वर्गिस ने फैसला देते हुए 148965 / एवम मानसिक आर्थिक क्षति के रूप में 15000/ तथा दिनांक 11 /6/2021 से 6% दर से ब्याज अनावेदक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी राजनादगांव परिवादी को 60 दिवस के भीतर भुगतान किए जाने का आदेश पारित किया। उक्त अवधि में राशि भुगतान नही करने पर 9% की दर से ब्याज भुगतान करना होगा।
परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गजेंद्र बख्शी ने पैरवी की।

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