डोंगरगांव(अमर छत्तीसगढ़) 21 जनवरी ।
क्लेम की राशि ना देने पर जाना पड़ेगा जेल ,
न्यायालय ने तय किया क्षतिपुत्ति की राशि ,पीडित को मिलेगा न्याय ,
क्लेम के राशि ना देने वालों पर गिरेगी गिरफ्तारी की गाज ,
थाना डोंगरगांव – दिनांक 21.01.2024 को पुलिस अधीक्षक राजनादगांव मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा पुलिस अनु अधि डोंगरगाव दिलीप सिंह सिसोदिया राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व मे माननीय न्याया0द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट जिसमे माननीय न्यायालय प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावाधिकरण , राज0,छ0ग0, के समक्ष पीडितो ने दावा पेश किया था , दावा मे आरोपी को दुर्घटना के पीडित को क्षतिपुर्ति के रूप मे आदेशित रकम 5,91,188/- रूपये को देने हेतु पेशी दिनांक तय किया गया था, जिसे आरोपी मुकेश ठाकुर पिता पवन ठाकुर , उम्र- 24 साल, पता- साकिन रूदगांव, थाना डोंगरगांव, जिला राज0 के द्वारा क्षतिपुर्ति रकम ना देने के नियत से पेशी से अनुपस्थि रहा जिसे , मान0 न्यायालय के परिपालन मे आरोपी को आज दिनांक 21.01.202 को गिर0 कर न्यायालय पेश किया गया है ।