अधिवक्ताओं को नवीन तकनीकों का प्रयोग करने में तत्परता दिखानी चाहिए जिससे उनका स्वयं एवं न्यायालयों के समय की बचत होगी-न्यायमूर्ति श्री चौरड़िया

अधिवक्ताओं को नवीन तकनीकों का प्रयोग करने में तत्परता दिखानी चाहिए जिससे उनका स्वयं एवं न्यायालयों के समय की बचत होगी-न्यायमूर्ति श्री चौरड़िया

रायपुर /बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) 30 जनवरी ।

छ.ग. राज्य उपभोक्ता आयोग में माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के आदेशानुसार दिनांक 01.06.2023 से प्रकरणों का पंजीयन ऑन-लाईन (ई-दाखिल) के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। जिसके माध्यम से अब तक राज्य उपभोक्ता आयोग में लगभग 300 प्रकरणों का पंजीयन किया जा चुका है। प्रकरणों के ई-दाखिल से पंजीयन में राज्य उपभोक्ता आयोग के द्वारा अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को सहयोग भी प्रदान की जाती रही है।

राज्य उपभोक्ता आयोग की बिलासपुर श्रृंखला पीठ के दौरान अधिवक्ताओं से चर्चा उपरांत अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने माननीय उच्च न्यायालय के बार एवं जिला न्यायालय बार के पदाधिकारियों की बैठक दिनांक-27.12.2023 को बुलाई गई थी। जिसमें दोनों अधिवक्ता संघों के पदाधिकारियों की मांग पर आज दिनांक 30.01.2024 को ई-फाईलिंग (ई-दाखिल) एवं ई-हियरिंग विषय पर अधिवक्ताओं हेतु एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन बिलासपुर जिला के कलेक्टर के निर्देश पर एन.आई.सी. के विशेषज्ञों के सहयोग से जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर के वीडियो कांफ्रेसिंग कक्ष में किया गया ।

प्रशिक्षण सत्र में राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया, बिलासपुर जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद, राज्य उपभोक्ता आयोग की रजिस्ट्रार श्रीमती हिमांशु जैन, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर बाजपेयी, उपाध्यक्ष के. बी. श्रीवास्तव, सचिव कमल सिंह, संयुक्त सचिव श्रीमती श्वेता शास्त्री एवं अन्य पदाधिकारीगण तथा सदस्यगण उपस्थित हुए ।

प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए माननीय न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने कहा कि ई-दाखिल एवं ई-हियरिंग को अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों की सुविधा हेतु प्रारंभ की गई है जिसे व्यवहार में लाना समय की मांग है। इस हेतु अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को अद्यतन होने की आवश्यकता है। अधिवक्ताओं को नवीन तकनीकों का प्रयोग करने में तत्परता दिखानी चाहिए जिससे उनका स्वयं एवं न्यायालयों के समय की बचत होगी।

बिलासपुर जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि अधिवक्ताओं को आवश्यकता पड़ने पर वे जिला न्यायालय द्वारा ई-दाखिल की प्रक्रिया में उनकी सहायता भी करवायेंगे ।

जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर बाजपेयी ने राज्य उपभोक्ता आयोग एन. आई. सी. के विशेषज्ञ के सहयोग से ई-फाईलिंग (ई-दाखिल) एवं ई-हियरिंग विषय पर प्रशिक्षण दिया गया ।

न्यायमूर्ति श्री चौरड़िया द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला कलेक्टर, जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों एवं एन. आई. सी. को प्रशिक्षण सत्र के आयोजन में सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

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