बिलासपूर (अमर छत्तीसगढ) 27 मार्च।
ट्रैफिक पुलिस बिलासपुर सख्त-
मोटर व्हीकल एक्ट के नियमानुसार रजिस्ट्रेशन नंबर मानक के तहत वाहनों में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अपने वाहन पर लगाना अनिवार्य है।
इस संबंध में एएसपी (ट्रैफिक बिलासपुर) नीरज चंद्राकर एव डीएसपी संजय साहू ने बताया कि- वाहन चालकों द्वारा नंबर प्लेट इंग्लिश में स्टाइलिश, फैंसी नंबर प्लेट एवं नंबर प्लेट पर पदनाम, जाति, स्लोगन अंकित किया जाता है, जिस पर ट्रैफिक पुलिस नियमित रूप से कार्यवाही कर रही हैं वर्तमान शहर में बिलासपुर में (आई0टी0एम0एस0) इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत शहर के मुख्य चौक- चौराहों पर अत्याधुनिक कैमरे लगे है,जिसमें यातायात के नियम उल्लंघन करने वालों पर ई-चालान के तहत कार्रवाई की जा रही है। अतः अब बहुत आवश्यक हो गया है कि वाहन चालक अपने वाहनों पर स्टाइलिश नंबर,आड़े तिरछे नंबर ना लिखवाया जावे, ट्रैफिक पुलिस इस पर सख्त कार्यवाही कर रही हैं।
इसी कड़ी में आज एडिशनल एसपी (ट्रैफिक) नीरज चंद्राकर द्वारा यातायात कार्यालय में नंबर प्लेट एवं रेडियम व्यवसाय से जुड़े शहर के मुख्य दुकान संचालकों की बैठक ली गई, जिसमें एएसपी ट्रैफिक द्वारा किसी भी परिस्थिति में मोटर व्हीकल एक्ट के विपरीत वाहनों में नंबर अंकित न किए जाने, स्टाइलिश नंबर ना लिखे जाने,स्लोगन पद नाम, जाति ना लिखे जाने एवं कार आदि वाहनों पर डार्क ब्लैक फिल्म ना लगाए जाने के संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट के निहित प्रावधानों की जानकारी देते हुए, इस पर रोक लगाने संबंधित हिदायत समझाइए दी गई, जिसमें दुकान संचालकों द्वारा सहजता से स्वीकार किया जाकर नियमो के पालन किए जाने की बात कही गई।