बेमेतरा(अमर छत्तीसगढ़) 12 अप्रेल 2024:- आगामी नेशनल लोक अदालत 11 मई को आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष / जिला सत्र न्यायाधीश श्री वृजेन्द्र कुमार शास्त्री के मार्गदर्शन में पैरालीगल वालंटियर्स सुश्री सोनिया राजपूत, चेतन सिंह, दुवेन्द्र सिंह वर्मा, देवेन्द्र कुमार यादव पवन कुमार, साहू, पंकज घृतलहरे, चंदकिशोर राजपूत, कु, स्वाति कुंजाम द्वारा नवरात्रि पर्व में स्थान कारोकन्या मंदिर (बेरला), सिद्धी माता मंदिर संडी (डंगनिया), महामाया मंदिर बुचीपुर में पाम्पलेट वितरण कर एवं बैनर लगाकर विधिक जागरूकता शिविर किया तथा आमजनों को नेशनल लोक अदालत के महत्व के बारे में बताया। इसके साथ ही ग्राम सरदा, खर्रा, कुसमी, बायपास रोड सोढ (बेरला), नया बस स्टैण्ड बेरला. शास. उचित मूल्य की दुकान रामपुर (भांड) में नेशनल लोक अदालत के बारे में पक्षकारों को एवं आमजन को जागरूक किया।
इस मौके पर बताया गया कि यदि किसी भी व्यक्ति के या उनके किसी मित्र, परिजन का कोई राजीनामा योग्य मामला न्यायालय में लंबित हो तो संबंधित न्यायालय में अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर ऐसे मामलों को उभय पक्ष की सहमति से राजीनामा के आधार पर नेशनल लोक अदालत में निराकृत कर सकते हैं। लोक अदालत में निराकृत मामलों के निर्णय अंतिम होते है. उसकी कोई अपील नही होती हैं। न्याय शुल्क यदि लगा हो तो न्यायालय द्वारा उसे वापस प्रदान करने का आदेश दिया जाता है। राजीनामा के आधार पर निराकृत मामलों में उभय पक्ष के मध्य सद्भाव व प्रेम बना रहता है। उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंवित प्रकरणों, धारा 138, पारकम्य लिखित अधिनियम प्रकरण, जलकर, बिजली बिल बकाया प्रकरण, सिविल, दाण्डिक, घरेलू हिंसा, परिवार न्यायालय के प्रकरण का निराकरण कराया जा सकता है।