राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ)19 मर्ई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा एवं धुुमका थाना प्रभारी विनय कुमार द्वारा आज पत्रकारों को दी गई जानकारी के अनुसार विवरण मामलें का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 17 मई को ग्राम बिजेतला के ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मिला कि होरी लाल उमरे ग्राम बिजेतला के खेत में स्थित सूखे कुंए के अंदर बोरे-कपडे में लपेटकर बंधा हुआ अज्ञात व्यक्ति का शव पडा हुआ है। सूचना पर मौके पर थाना घुमका पुलिस द्वारा घटना स्थल ग्राम बिजेतला पहुंचकर ग्रामीणों की मद्द से कुंए के अंदर से बोरे कपडे आदि में लिपटे हुए शव को कुंए से बाहर निकालने पर अज्ञात पुरूष का शव बरामद हुआ था। प्रथम दृष्टया किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतक की हत्या कर शव को छुपाने के उद्देश्य से बोरे में डालकर कुंए में फेंकना पाये जाने से थाना घुमका में मर्ग कायम पश्चात अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 79/2024 धारा 302, 201 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
उक्त आधार पर कल मुख्य संदेही बालमुकुंद ऊर्फ पप्पू निर्मलकर पिता मनहरण निर्मलकर उम्र 24 वर्ष निवासी बिजेतला थाना घुमका जिला राजनांदगांव को घुमका पुलिस व सायबर सेल टीम राजनांदगांव द्वारा हिरासत में लेकर हिकमतअमली से पूछताछ किया गया। पूछताछ पर आरोपी बालमुकुंद ऊर्फ पप्पू निर्मलकर ने बताया कि बचपन से मृतक बड़े भाई वेदप्रकाश निर्मलकर के द्वारा उससे मारपीट करता था शराब पीकर आये दिन घर में अपने माता पिता व छोटी बहन को भी मारता पीटता था उसकी हरकतों से घर के सभी परिजन परेशान थे। वर्ष 2022 में भी मृतक के द्वारा अपने भाई, मां, बहन को जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया था जिसके कारण मृतक की मां व छोटी बहन घर से भाग गये थे उसी रंजीश के कारण मृतक के छोटे भाई पिता व माता ने उसकी हत्या करने की योजना बनाई थी। योजना के तहत दिनांक 15-05-2024 के रात्रि जब मृतक अपने कमरे में सो रहा था तब आरोपी बालमुकुंद द्वारा घर में रखे टंगिया से मृतक के सिर व गर्दन में 4 से 5 बार लगातार वार कर हत्या कर दिया था तथा मृतक के शव को आरोपी भाई व पिता के द्वारा जूट की बोरियों में भरकर शव को छिपाने के लिए घर से उठाकर उस रात में ही गांव के ही होरी लाल उमरे के खेत में स्थित कुएं में फेक दिये थे एवं घटना के बाद घटना स्थल में मौजूद खून धब्बो को मिटाने के उद्देश से आरोपी माता द्वारा लिपाई पोताई कर दिया गया था साथ ही घटना के दौरान खुन धब्बा लगा हुआ पलंग के नेवार व आरोपियों के द्वारा पहने कपडों को आरोपी बालमुकुंद व पिता मनहरण द्वारा ले जाकर गांव के एक मैदान में जला दिया गया था।
आरोपी के मेमोरण्डम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त लोहे का टंगिया व खुन धब्बा लगा हुआ पलंग का पाटा, खूरा आदि को आरोपी द्वारा घर में ही छिपा दिया था जिसे विधिवत बरामद कर जप्त किया गया है। आरोपी बालमुकुंद, मनहरण व श्रीमती मीना निर्मलकर के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर तीनों आरोपियों को आज दिनांक 19-05-2024 को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव के समक्ष पेश किया जा रहा है । प्रकरण में आरोपियों के विरूद्ध पृथक से धारा 120-बी भा0दं0वि0 जोडी गई है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विनय पम्मार, उनि0 विक्रांत सुरेश कुमार सिंह दिवान, सउनि केदूराम उइके, कोदूराम चंद्रवंशी, आर0 गौतम सिंह, तारकेश्वर साय, दुर्गेश साहू, हिरेन्द्र देशमुख, म.आर. पूजा एवं सायबर सेल से सउनि द्वारिका प्रसाद लाउत्रे, प्र0आर0 बसंत राव, आर0 मनीष वर्मा, अमित सोनी, परिवेश वर्मा, आदित्य सिंह द्वारा उक्त अंधे कत्ल को 12 घंटे के भीतर सुलझाकर वैधानिक कार्यवाही करने में थाना घुमका पुलिस स्टाफ व सायबर सेल राजनांदगांव की सराहनीय भूमिका रही।