50 हजार से अधिक के परिवहन पर ई वे बिल अनिवार्य

50 हजार से अधिक के परिवहन पर ई वे बिल अनिवार्य


राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ) 30 मई। . वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) के अनुपालन में जु़ड़ी समस्याओं के विषय में EODP के अनुक्रम में कार्यालय सहायक आयुक्त राज्यकर कार्यालय में अधिवक्ता एवं सीए की बैठक ज्वाइंट कमिशनर राज्यकर दुर्ग संभाग श्रीमती भावना अली, उपायुक्त राज्यकर रामनरेश चौहान ने लिया। आउटरीज कार्यक्रम के तहत व्यवसाय के अनुक्रम मे आने वाली बाधाओं को दूर करने व अब राज्य में व्यावसायियों के लिए 50 हजार रूपये मूल्य से अधिक के वस्तु का परिवहन करने पर ई वे बिल जारी करना आवश्यक कर दिया गया है, के सबंध में जानकारी दिया गया।

अभी तक राज्य मे एक जिले के भीतर माल के परिवहन करने पर ई वे बिल जारी करना आवश्यक नही था साथ ही 15 वस्तुओं को छोड़ कर राज्य के भीतर किसी भी वस्तु के परिवहन पर ई वे बिल की आवश्यकता नही थी। टैक्स बार एसोसिएशन अध्यक्ष कमल किशोर साहू ने ई वे बिल जारी करने की सीमा 50 हजार से 2 लाख रूपये करने की मांग की।
बैठक में सहायक आयुक्त राज्यकर राजनांदगांव वृत कविता ठाकुर ने ई वे बिल जारी करने व जीएसटी में आने वाली कठिनाईयों पर विस्तृत चर्चा कर दूर करने का आश्वासन दिया।

बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश एच लाल, जुगल किशोर अग्रवाल, बृजकिशोर सुरजन, शिवकुमार चौरसिया, प्रकाश सांखला, महेश प्रसाद शर्मा, सीए सुरेश गांधी, प्रफुल्ल कोठारी, भागवत साहू, शूभम भंसाली, अशोक साहू, सीए राहुल जैन, यशवंत देशमुख, सीए अजय बरडिया, मनमोहन साहू, सीए आयुष साहू, अभय सांखला, लक्ष्मीकांत साहू, पंकज गंगवानी, ललित सांखला, हीरेन्द्र देवांगन, ढालसिंह साहू, लोकेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या मे सीए अधिवक्ता सहित अतिरिक्त आयुक्त लेखराम बंजारी, राज्यकर अधिकारी पंकज श्रीरंगें उपस्थित हुये। बैठक का संचालन वरिष्ठ कार्यालय सहायक राज्यकर अविनाश साहू ने किया।

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