निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण ढंग से कराने प्रतिबंधात्मक आदेश उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण ढंग से कराने प्रतिबंधात्मक आदेश उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

मतगणना के दौरान शांति व्यवस्था / लोक शांति बनाये रखने प्रक्रिया तथा निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण ढंग से कराने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

बेमेतरा(अमर छत्तीसगढ़) 2 जून2024/- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु जारी कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 04.06.2024 को लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना संपन्न होना है। मतगणना के दौरान शांति व्यवस्था / लोक शांति बनाये रखने एवं निर्वाचन प्रक्रिया तथा निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण ढंग से कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रणबीर शर्मा बेमेतरा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। *
बेमेतरा राजस्व जिला के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बंदूक, खुखरी, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, तलवार, चाकु, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क / रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या व्यक्ति सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।
यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों / कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव, मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा दिव्यांगता होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक है।
बेमेतरा राजस्व जिला के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतगणना स्थल, तहसील, ब्लॉक / अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय/जिला कार्यालय (कलेक्टोरेट) / जिला पंचायत कार्यालय / संयुक्त जिला कार्यालय के परिसर के बाहर न तो भीड़ होगी, न धरना दिया जावेगा, और न ही नारेबाजी की जावेगी। बेमेतरा राजस्व जिला के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आमसभा,जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत् लिखित सूचना कानून व्यवस्था से जुडे संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी /तहसीलदार को दिया जायेगा, तथा इस निमित्त अधिकृत अधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही संबंधित राजनैतिक दल/व्यक्ति आमसभा, जुलूस का आयोजन कर सकेगा।
*ताजा जारी आदेश में कहा गया कि कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति बेमेतरा राजस्व जिला के अंतर्गत किसी भी धार्मिक संस्थान या उसके आस-पास न तो आमसभा का आयोजन करेगा, और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेगा, न ही धार्मिक स्थानों का आमसभा जुलूस के लिये उपयोग करेगा।
*बेमेतरा राजस्व जिलें में किसी भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल द्वारा बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी / तहसीलदार की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, किसी प्रकार की नारेबाजी, प्रचार-प्रसार, विजय जुलूस कार्यक्रम एवं वक्तव्य का उ‌द्घोष हेतु नहीं करेगा।*
इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया जायेगा, तो यह भा.द.वि. 1860 की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं है। अतः यह एकपक्षीय आदेश पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी होने की स्थिति से लोकसभा निर्वाचन 2024 कार्य संपन्न होने तक की अवधि दिनांक 05.06.2024 तक के लिये जिलें में प्रभावशील रहेगा।

Chhattisgarh