कॉलेज एवं स्कूलों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को नये कानूनों से जागरूक कराने के निर्देश दिए

कॉलेज एवं स्कूलों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को नये कानूनों से जागरूक कराने के निर्देश दिए

कलेक्टर ने 1 जुलाई से लागू होने वाले नये कानून की जागरूकता के संबंध में ली अधिकारियों एवं प्राचार्यों की बैठक

राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ)18 जून 2024। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 1 जुलाई से लागू हो रहे नये आपराधिक कानून की जागरूकता के संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक ली। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने नये कानूनों से कॉलेज एवं स्कूलों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को जागरूक करने के निर्देश दिए। इसके लिए महाविद्यालयों में कार्यशाला आयोजित करने कहा। जिससे विद्यार्थी एवं जनसामान्य अपने अधिकारों के बारे में जान सकेंगे। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय दण्ड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू किया जाएगा। इसी तरह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू किया जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया जाएगा।

 इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर, नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं महाविद्यालय के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

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