नवीन कानून अंतर्गत थाना के ई-मेल आई.डी. एवं वॉटसअप नम्बरों के माध्यम से भी होगा ऑनलाईन प्रथम सूचना पत्र दर्ज, थानों के नंबर जारी

नवीन कानून अंतर्गत थाना के ई-मेल आई.डी. एवं वॉटसअप नम्बरों के माध्यम से भी होगा ऑनलाईन प्रथम सूचना पत्र दर्ज, थानों के नंबर जारी

राजनांदगांव (अमर छत्तीसगढ) 28 जून।

  • नवीन कानूनों की दिशा में राजनांदगांव पुलिस कर रही आम जनता को जागरूक।
  • ई-मेल एवं वॉटसअप के माध्यम से भी होगा ऑनलाईन एफ.आई.आर. ।
  • ऑनलाईन आवेदन के 03 दिवस के भीतर एफ.आई.आर. हेतु प्रार्थी को थाने में होना होगा उपस्थित ।
  • जिला राजनांदगांव के सभी कार्यालय एवं थानों का ई-मेल आई.डी. एवं वॉटसअप नम्बर जारी।
  • नवीन कानूनों की क्रियान्वयन हेतु विवेचकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण।

नवीन कानून 01.07.2024 से लागू होगा जिसके लिए राजनांदगांव पुलिस अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को नवीन कानूनों की क्रियान्वयन हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय से सेड्यूल के तहत् कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण दे रही है। इसी कड़ी में नवीन कानून अंतर्गत थाना के निम्नलिखित ई-मेल आई.डी. एवं वॉटसअप नम्बरों के माध्यम से भी ऑनलाईन प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने का प्रावधान है।

नवीन कानून के अनुसार प्रार्थी द्वारा पुलिस अधीक्षक को भी प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने हेतु आवेदन दिया जा सकता है, पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त आवेदन को संबंधित थाना भेजा जावेगा जिसमें 03 दिवस के अंदर प्रार्थी को भौतिक रूप से थाना उपस्थित होना होगा और थाने में 03 दिवस के भीतर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रार्थी थाना के ई-मेल एवं वॉटसअप नम्बरों पर भी प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने हेतु आवेदन प्रेषित किया जा सकता है। इसमें भी आवेदक को 03 दिवस के भीतर भौतिक रूप से थाना उपस्थित होना होगा और उस 03 दिवस के

भीतर ही थाने में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा।

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