जमीन से गड़ा धन निकालने के बहाने 11,19,500 रू ठगी के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जमीन से गड़ा धन निकालने के बहाने 11,19,500 रू ठगी के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बेमेतरा(अमर छत्तीसगढ़) 8 जुलाई।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी गंगाराम साहू पिता स्व. जुगुल साहू उम्र 52 वर्ष साकिन भोपसरा पुलिस चौकी मारो द्वारा एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2022 दिसम्बर माह में एक व्यक्ति साधु के वेश भुसा में प्रार्थी के घर प्रयागराज से आया हूं आपके घर भोजन कर रात्रि में विश्राम करूंगा कहने पर रात्रि में खाना खिलाने बाद उक्त व्यक्ति प्रार्थी को बोले की तुम्हारे घर में सोने चांदी से भरा धन है नही निकलवाओगे तो तुम्हारे किसी सदस्य के साथ अनहोनी हो जायेगा ।

पुजा कराना पडेगा पुजा में 80,000 रु.लगेगा कहकर नगद रुपये लेकर दूसरे दिन चला गया । 1 माह बाद पुनः उक्त व्यक्ति प्रार्थी के घर आये रात्रि में पूजा कर कमरा के मध्य को करीबन 3-4 फिट गहरा खुदाई कर धुआ कर पीतल का गुंडी निकाला। गुंडी से सोने जैसे बिस्कीट एवं सिक्का निकालकर दिखाया तथा नीचे और बडा हण्डा है पूजा करना पडेगा कहकर उसी गढ्‌ढे में पीतल के गुंडी को बदलकर प्रार्थी के घर से सिल्वर हण्डी मांग कर लाल कपडा में बांधकर गढ्‌ढे में दबा दिया ।

पुजा के लिए पुजारी लेकर आऊंगा कहकर चला गया एवं करीबन 15 दिन बाद मोबाईल नं. 7897317686 से फोन कर पुजा के लिये 6,50000 रु. और लगेगा कहने पर मैहर सहडोल मध्य प्रदेश में जाकर उक्त रकम को दिया करीबन 15 दिन बाद पुनः उसी नम्बर से फोन कर हण्डे में सैतान बैठा है 3,50000 रु० और लगेगा कहने पर प्रार्थी अमरकंटक जाकर उपरोक्त व्यक्ति को 3,50,000 रू. देकर वापस आ गये होली पर्व 2023 के दो दिन पहले आने जाने के लिए 40,000रु. लगेगा खाता नं0 32013918225 आइएफसी कोर्ड एसबीआईएन 0003958 में डलवा दो कहने पर 39,500 रू. ग्राहक सेवा केन्द्र ग्राम टेमरी (नांदघाट) में जमा किया है।

जिसके बाद उक्त व्यक्ति अपना मोबाईल नंबर बंद कर लिया साधु के वेश भुसा में आये व्यक्ति प्रार्थी के घर से सोने से भरे हण्डा निकालने के नाम से कुल 11,19,500 रू. धोखाधड़ी कर लिया है, कि रिपोर्ट पर पुलिस चौकी मारो थाना नांदघाट में अप. कं. 140/2024 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया हैं दौरान विवेचना आरोपी विजय जोशी द्वारा धारा 420 भादवि का अपराध घटित करना पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू के मार्गदर्शन व अति. पुलिस अधीक्षक ज्योति सिंह, पुलिस अनु. अधिकारी मनोज तिर्की के दिशा निर्देश में पुलिस चौकी मारो प्रभारी सउनि कृष्ण कुमार क्षत्री एवं आर. चेतन वैष्णव, साघराय कौशल के वरिष्ट अधिकारीयों से अनुमति बाद दिगर प्रांत सीतापुर चित्रकुट से आरोपी विजय कुमार गिरी पिता बच्छराज गिरी उम्र 32 वर्ष पता चौगलिया बाजार दुर्गा चौक (राघवपुरी) सीतापुर माफी पुलिस चौकी सीतापुर थाना सिटीकोतवाली कर्वी जिला चित्रकुट (उ.प्र.) को दिनांक 06.06.24 को विधिवत गिर. कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया हैं।

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