परवेज़ मर्डर कांड… कंचन बाग में सिम्बर 2020 में हुई थी हत्या, सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा

परवेज़ मर्डर कांड… कंचन बाग में सिम्बर 2020 में हुई थी हत्या, सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा

राजनांदगाँव(अमर छत्तीसगढ) 23 जुलाई ।:- न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश राजनांदगाँव ‘श्री थामस एक्का’ द्वारा हत्या के एक मामले में प्रकरण की पूरी सुनवाई के बाद आज तारीख 23 जुलाई 2024 को फैसला सुनाते हुये अभियुक्तगण सलमान खान उर्फ विक्की पिता हमीद खान, उम्र 26 वर्ष, शेख सलीम पिता शेख करीम, उम्र 40 वर्ष, कार्तिक राम टेंबेकर पिता नरेन्द्र कुमार टेंबेकर, उम्र 20 वर्ष, प्रेमचंद उर्फ बिटटू पिता कृष्णा बांसफोड़, उम्र 25 वर्ष, सिमोन पीटर पिता जार्ज विलियम पीटर, उम्र 19 वर्ष एवं मुकुल नेताम पिता भैयालाल नेताम, उम्र 19 वर्ष, सभी निवासी वार्ड नं. 31, अटल आवास, कंचन बाग, राजनांदगांव को परवेज कुरैशी पिता बिस्मिल्लाह कुरैशी, उम्र 38 वर्ष, निवासी स्टेशनपारा, सोलह खोली चौंक, राजनांदगांव की हत्या का दोषी साबित पाते हुए भारतीय दण्ड विधान की धारा 324 (तीन बार) के तहत् 03-03 वर्ष कां सश्रम कारावास और 2-2 हजार रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा नहीं किये जाने की स्थिति में 1-1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 के तहत् आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में 02-02 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया गया।

मामले में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से नारायण कन्नौजे जिला लोक अभियोजक, कुंजलाल साहू अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं धन्नू लाल सेन, अतिरिक्त लोक अभियोजक राजनांदगांव ने पैरवी की।

मामला यह है कि, राजा श्रीवास निवासी अटल आवास कंचन बाग, राजनांदगांव के घर के सामने चौंक में अभियुक्त सलमान उर्फ विक्की, सीमोन पीटर, मुकुल नेताम, प्रेमचंद उर्फ बिट्टू बांसफोड़, कार्तिक उर्फ भाऊ टेम्बेकर बैठकर नशा खोरी करते रहते थे और मोहल्ले की लड़कियों की छिटाकसी करते थे इसलिए राजा श्रीवास और उसके मित्र परवेज़ कुरैशी ने माह जनवरी 2020 में उक्त आरोपीगण को उसके घर के सामने बैठने से मना किये थे तब उक्त सभी आरोपीगण राजा श्रीवास और परवेज़ कुरेशी के साथ झगड़ा करके देख लेने की धमकी दिये थे। और मो. सोहेल रजा, राजा श्रीवास के घर के छत में बैठकर खाना खाये। खाना खाने के बाद परवेज़ कुरैशी और मो. सोहेल रजा, राजा श्रीवास के घर से बाहर निकले उसके साथ राजा श्रीवास और उसकी पुत्री पूजा श्रीवास भी कार तक आये।

जैसे ही परवेज़ कुरैशी कार में बैठने ही वाला था, उसी समय पानी टंकी तरफ से आकर अभियुक्त सलमान उर्फ विक्की, सिमॉन पीटर, मुकुल नेताम, प्रेमचंद उर्फ बिट्टू बांसफोड़ और कार्तिक उर्फ भाऊ टेंबेकर अपने हाथ में तलवार, चाकू, फरसा, रॉड लेकर आये और राजा श्रीवास को गाली-गुप्तार देने लगे। परवेज़ कुरैशी को दूसरे मोहल्ला से आकर दादागिरी करते हो कहकर मारपीट करने लगे। अभियुक्त सलामन उर्फ विक्की, प्रेमचंद उर्फ बिट्टू बांसफोड़, मुकुल नेताम तलवार से और कार्तिक उर्फ भाउ चाकू से, अभियुक्त सिमॉन पीटर फरसा से मारपीट कर परवेज़ कुरैशी की हत्या कर दिये।

उक्त अभियुक्तगण राजा श्रीवास को भी हत्या करने की नियत से चाकू, रॉड, फरसा से प्राणघातक हमला किये जिससे राजा श्रीवास के बांए हाथ और अन्य जगह में चोंट लगी थी, उक्त अभियुक्तगण मो. सोहल के साथ भी उक्त हथियार से मारपीट किये थे। राजा श्रीवास की पुत्री पूजा श्रीवास बीच-बचाव कर रही थी, तब उक्त अभियुक्तगण के द्वारा पूजा श्रीवास को भी हत्या करने की नियत से धारदार हथियार से मारपीट करके प्राणघातक हमला किये है। पूजा को बांए पसली में चोंट आयी है।

राजा श्रीवास और उसकी पुत्री पूजा जान बचाकर अपने घर अंदर घुस गये तब उक्त सभी आरोपीगण घर के अंदर घुसकर राजा श्रीवास को मारपीट करने लगे। रंजीता श्रीवास, मालती श्रीवास, कोमल सेन के द्वारा बीच-बचाव करने लगे और बचाव चिल्लाने लगे आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गये तब उक्त पाँचों अभियुक्तगण हथियार लेकर भाग गये। मो. सोहेल रजा जान बचाकर लखोली रोड सोनी पेट्रोल पम्प के पास भाग गया। सोनी पेट्रोल पम्प के पास अपने दोस्त रियाज़ को फोन करके बुलाया और रियाज मोटर सायकल में मो. सोहेल रजा को जिला अस्पताल राजनांदगांव में ले जाकर भर्ती किया। सभी अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट करने से मो. सोहेल रजा के दोनों हाथ की भुजा, कंधे में ओर दोनों पैर के घुटने व कमर में गंभीर चोंट आयी।

घटना की सूचना मिलने पर थाना कोतवाली राजनांदगांव के निरीक्षक विरेन्द्र चतुर्वेदी ने रात्रि को घटना स्थल पर जाकर रंजीता श्रीवास के बताये अनुसार विधिवत् कार्यवाही किया गया। मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण जांच में लिया गया। दौरान जांच के पाया गया कि, घटना की प्लानिंग शेख सलीम द्वारा की गई थी। सभी अभियुक्तगण को गिरफ्‌तार कर जिला जेल भेजा गया। संपूर्ण जांच उपरान्त प्रकरण भारतीय दण्ड विधान की धारा 147, 148, 149, 427, 427, 452, 302, 307, 120-बी के तहत् विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

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