बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ) 30 जुलाई।
आरोपी 4 माह पूर्व अपने साथियों के साथ अपराध कारित कर हो गया था फरार।
आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय से जारी था स्थायी वारंट।
आरोपी को किया गया न्यायालय में पेश।
पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफतार कर न्यायालय किया गया है पेश।
नाम आरोपी
- ऋषभ बेरिसाल पिता विशाल बेरिसाल उम्र 25 वर्ष निवासी मरिमाई मंदिर के पास बापूनगर थाना तोरवा, जिला बिलासपुर छ.ग.।
विवरण
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (मा.पु.से.) द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान थाना क्षेत्र के फरार आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में थाना के प्रकरणों (अप क्रमांक 316/24, 317/24, 329/24) में फरार आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। दिनांक 29.07.2024 को मुखबीर से सूचना मिली कि मानव तस्करी के फरार आरोपी ऋषभ बेरिसाल अपने परिजनों से मिलने हेमूनगर तोरवा आया हुआ है।
उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाकर अति०पुलिस अधीक्षक (शहर) बिलासपुर उमेश कश्यप एवं सी.एस.पी. (सरकंडा) सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी सरकंडा निरी. तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम तैयार कर तत्काल सूचना तस्दीकी हेतु हेमूनगर तोरवा टीम भेजा गया ।
जहां आरोपी ऋषभ बेरिसाल पुलिस टीम को आते देख भागने का प्रयास करने लगा जिसे घेराबंदी कर पकडकर पूछताछ करने पर अपने साथी विनय मलिक एवं रितिक कुमार के साथ मिलकर 2 नाबालिक एवं 1 बालिक लड़कियों को अकेली पाकर बिक्री करने के लिए अपने साथ लेजाकर हेमूनगर में स्टेशन के पास खण्डहरनुमा मकान में बद करके रखना एवं अपने साथी विनय मलिक एवं रितिक कुमार के पकड़े जाने पर स्वयं फरार होना बताया। आरोपी विनय मलिक एवं रितिक कुमार को पूर्व में तीनों प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।
आरोपी ऋषभ बेरिसाल घटना के बाद से फरार था और पकड़े जाने से बचने के लिए लुक छिप रहा था। जिसके विरुद्ध उक्त प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया था। जिससे आरोपी ऋषभ बेरिसाल को माननीय न्यायालय पेश किया गया है।