सड़क सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए जागरुकता…. ई-रिक्शा, सवारी आटो एवं यात्री बसों में चस्पा कर प्रचार-प्रसार का किया शुभारंभ

सड़क सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए जागरुकता…. ई-रिक्शा, सवारी आटो एवं यात्री बसों में चस्पा कर प्रचार-प्रसार का किया शुभारंभ

रायपुर (अमर छत्तीसगढ) 28 अगस्त।

अन्तर्विभागीय लीड एजेंसी ( सड़क सुरक्षा) द्वारा राज्य में सड़क सुरक्षा जागरुकता एवं सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं दुर्घटनों में कमी, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराकर उनकी जान बचाने वाले गुड सेमेरिटन को प्रोत्साहित करने के सम्बंध में जारी दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के संबंध में तैयार प्रचार सामग्रियों को एआईजी ट्रैफिक, एवं अध्यक्ष, अंतर विभागीय लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ संजय शर्मा एवं यातायात पुलिस के अधिकारियों द्वारा अंतराज्यीय बस स्टैण्ड भाठागांव रायपुर में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर शहर में संचालित होने वाले ई-रिक्शा, सवारी आटो एवं यात्री बसों में चस्पा कर प्रचार-प्रसार का शुभारंभ किया गया।

उक्त कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर ओम प्रकाश शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर गुरजीत सिंह, सुशांतो बनर्जी एवं थाना प्रभारी यातायात बस स्टैण्ड भाठागांव रायुपर प्रभारी निरीक्षक विशाल कुजूर सहित थाना बस स्टैण्ड भाठागांव के स्टॉप उपस्थित रहे।

उक्त कार्यक्रम के दौरान एआईजी ट्रैफिक संजय शर्मा द्वारा उपस्थित ई-रिक्शा चालक, बस चालक- परिचालकों को बताया कि यातायात जागरूकता  निरंतर  चलने  वाली प्रक्रिया है, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सड़क सुरक्षा संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हुए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने में अपनी भूमिका निभाने की अपील की गई।

साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति (गुड सेमेरिटन) अब सभी प्रकार की परेशानिया जैसे-अस्पताल, पुलिस एवं अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है, क्योंकि गुड सेमेरिटन की सुरक्षा एवं अधिकारों को नया मोटर वाहन अधिनियम एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम में सुनिश्चित किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन के मामले में पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा योजना 2022 के तहत गंभीर चोट लगने पर 50000=00 एवं मृत्यु कारित होने पर रूपये 200000=00 के मुआवजे का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त उपस्थित ई रिक्शा, बस चालक परिचालकों को वाहन चालन के दौरान यातायात के समस्त नियम जैसे रोड मार्किंग, सड़क संकेत, दाये बायें मुड़ने के दौरान इंडिकेटर का उपयोग करने, विद्युत सिग्नल का पालन करने, निर्धारित गतिसीमा में ही वाहन चलाने, सीट बेल्ट का उपयोग करने, दोपहिया वाहन चालन के दौरान अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट का उपयोग करने, नशे की हालत में वाहन नही चलाने, ओव्हरलोड वाहन नही चलाने इन सभी नियमों का पालन कर वाहन चलाने एवं इन नियमों का पालन नही कर वाहन चलाने से होने वाली हानियों के बारे में बताते हुए, उक्त सभी नियमों को जन-जन तक पहुंचाने बताया गया।

इस दौरान एम एम आई नारायणा हेल्थ रायपुर की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री हरप्रीत सिंह द्वारा यातायात पुलिस रायपुर को चौंक-चौराहों पर ड्यूटी रत कर्मचारियों के सुविधा के लिए 100 नग बड़ा स्टैण्ड वाला छतरी प्रदाय किया गया।
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