उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश को समाप्त कर, प्रकरण खारिज किया …. यशवंत देवान महामंत्री ने विगत 3 वर्षो से जारी स्थगन आदेश को समाप्त करने एवं शीघ्र सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में की अपील

उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश को समाप्त कर, प्रकरण खारिज किया …. यशवंत देवान महामंत्री ने विगत 3 वर्षो से जारी स्थगन आदेश को समाप्त करने एवं शीघ्र सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में की अपील

राजनांदगाँव(अमर छत्तीसगढ) 7 अक्टूबर/ पेंशनर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांतीय महामंत्री यशवंत देवान ने जानकारी देते हुए बताया कि, माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के विद्वान न्यायाधीश माननीय पार्थ प्रीतम साहू द्वारा डब्ल्यू.पी.सी.नं. 48030 एफ 2021 स्थगन आदेश दिनांक- 26/11/2021 आदेश, दिनांक – 8 अगस्त 2024 के अनुसार प्रकरण खारिज एवं स्थगन आदेश समाप्त ।
विगत जनवरी से पूर्व प्रांताध्यक्ष डॉ. के.बी.गाजी, राजनांदगाँव द्वारा समान्तर संगठन चलाया, जिस पर रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष यशवंत देवान महामंत्री ने रजिस्ट्रार फम्र्स एन्ड सोसायटी छ.ग. में रजिस्टर्ड अपील की जिस पर रजिस्ट्रार ने दिनांक-13 अक्टूबर 2021 आदेश जारी कर श्री गाजी  की प्रांतीय कार्यकारिणी को अमान्य कर यशवंत देवागन महामंत्री का दिनांक-13 अक्टूबर 2021 का लिखित आदेश जारी किया श्री गाजी के समांतर एसोसिएशन को समाप्त कर दिया ।


इस आदेश के विरूद्ध डॉ. के.बी. गाजी पूर्व प्रांताध्यक्ष द्वारा हाई कोर्ट छ.ग. बिलासपुर में अपील प्रकरण पर डब्ल्यू.पी.सी. नं. 4803 ऑफ 2021 दिनांक 26 नवम्बर 2021 को स्थगन आदेश जारी हुआ । जिसमें यशवंत देवान, महामंत्री को पार्टी बनाकर नोटिस दिया गया । दिनांक- 27 नवम्बर 2023 को पूर्व प्रांताध्यक्ष श्री गाजी की मृत्यु हो गई, इसके बाद यशवंत देवान महामंत्री ने विगत 3 वर्षो से जारी स्थगन आदेश को समाप्त करने एवं शीघ्र सुनवाई हेतु अपील, माननीय उच्च न्यायालय में की ।
दिनांक 08 अगस्त 2024 को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. के विद्वान न्यायाधीश श्री पार्थ प्रीतम साहू द्वारा स्थगन आदेश को समाप्त कर, प्रकरण खारिज कर दिया ।


उक्त प्रकरण खारिज किये जाने व स्थगन आदेश को समाप्त करने के पश्चात् प्रान्तीय महामंत्री यशंवत देवान व कार्यकारी जिलाध्यक्ष पी.आर.साव. के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर राजनांदगाँव से भेंट की व यहां दूसरे गु्रप द्वारा किये गये प्रांताध्यक्ष का चुनाव रद्द करने, स्वयंभू जिलाध्यक्ष डी.एन. साहू को हटाने तथा पेंशनर भवन पर अवैध कब्जा जो डी.एन. साहू द्वारा किया है, उसे  हमारे संगठन को वापस दिलाने हेतु निवेदन किया गया ।
माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक- 5376/डि.कले./शिका./2024 राजनांदगाँव दिनांक- 30/09/2024 के अनुसार रजिस्ट्रार फम्र्स एवं सोसायटी रायपुर छत्तीसगढ़ को पत्र लिखकर उचित मार्गदर्शन देने का निवेदन किया है ।

प्रतिनिधि मंडल में जिला महामंत्री सुधीर शेण्डे, जिला उपाध्यक्ष भोजराज साहू, प्रांतीय संरक्षक श्री केहरी, डोंगरगांव तहसील अध्यक्ष श्री यादव, जिला सचिव के.डी. साहू, जिला प्रवक्ता द्वय सी.के. कोसरिया व रमेश भोजवानी, जिला कोषाध्यक्ष जगदीश साहू, नगर सचिव प्रेम लाल वर्मा, मनहरण साहू, गणेश राम, जे.आर.सिन्हा, शांत कुमार तिवारी एवं बांके सिंह ठाकुर उपस्थिति थे।
उक्त प्रेस विज्ञप्ति जिला महामंत्री सुधीर शेण्डे द्वारा जारी की गई ।

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