सास की प्रताडऩा, नवविवाहिता ने की आत्महत्या, सश्रम कारावास की सजा

सास की प्रताडऩा, नवविवाहिता ने की आत्महत्या, सश्रम कारावास की सजा


राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ) 09 अक्टूबर। न्यायालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगाँव ‘श्रीमति सुषमा सावंत’ द्वारा आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने के मामले में संपूर्ण सुनवाई पश्चात् फैसला सुनाते हुये अभियुक्ता श्रीमति निर्मला बाई पति सुमन्त अम्बादे, उम्र 40 वर्ष, साकिन ग्राम माहुलझोपड़ी, पुलिस चौंकी तुमड़ीबोड, जिला राजनांदगाँव (छ.ग.) को अपनी नवविवाहिता बहु नीलम लाउने पति त्रिभुवन लाउत्रे, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम माहुलझोपड़ी, थाना तुमड़ीबोड, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) को आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने के मामले में दोषी साबित पाते हुए भारतीय दण्ड विधान की धारा 306 के तहत चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000 रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया गया।
मामला यह है कि, मृतका नीलम लाउत्रे का विवाह अभियुक्ता निर्मला बाई के पुत्र त्रिभुवन के साथ दिनाँक 20 फरवरी 2023 को हुआ था और दोनों विवाह के बाद ग्राम माहुलझोपड़ी में अभियुक्ता निर्मला बाई के साथ रहते थे। मृतका नीलम लाउने के साथ अभियुक्ता निर्मला बाई हमेशा वाद-विवाद और लड़ाई- झगड़ा करती थी, जिससे तंग आकर बहु मृतका नीलम ने दिनाँक 02.05.2023 (पाँच माह के अन्दर) को अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर स्वयं को आग लगा लिया, जिसे उपचार के लिये डी. के.एस. अस्पताल रायपुर ले जाया गया था, अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान नीलम लाउत्रे का मरणासन्न कथन लिया गया था। दौरान उपचार के मृतका नीलम लाउने की मृत्यु हो गई। सूचना पर मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान पुलिस चौंकी तुमड़ीबोड द्वारा मृतका नीलम लाउने के पति तथा मृतिका के घर के आसपास रहने वाले एवं मृतिका के मायके पक्ष वालों का कथन दर्ज किया गया जिनके द्वारा बताया गया कि. मृतका के साथ उसकी सास निर्मला बाई द्वारा हमेशा वाद-विवाद, लड़ाई- झगड़ा एवं मारपीट किया जाता था जिसके कारण मृतका नीलम लाउने ने आत्महत्या कर ली। जांच के दौरान आरोपिया निर्मला बाई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा संपूर्ण जांच उपरान्त भादवि की धारा 306 के तहत् अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। मामले में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जिला लोक अभियोजक, राजनांदगाँव श्री नारायण कन्नौजे एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री कुंजलाल साहू ने पैरवी की।
नारायण कन्नौजे जिला लोक अभियोजक राजनांदगाँव (छ.ग.)

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