दुष्कर्मी को अंतिम सांस तक कारावास का दण्ड

दुष्कर्मी को अंतिम सांस तक कारावास का दण्ड


राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ) 16 अक्टूबर। नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में आज तारीख 16 अक्टुबर 2024 को फैसला सुनाते हुए न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट (पाक्सो) राजनाँदगाँव पीठासीन न्यायाधीश ‘ अविनाश तिवारी’ द्वारा आरोप साबित पाये जाने पर थाना डोंगरगाँव क्षेत्रान्तर्गत निवासी अभियुक्त ललित साहूउम्र 23 वर्ष को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के तहत् 03 वर्ष का सश्रम कारावास, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के तहत् 05 वर्ष का सश्रम कारावास, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (2) (ढ) के स्थान पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) की धारा 5(8)/06 के तहत् आजीवन कारावास (जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवन काल के लिये कारावास होगा) एवं उक्त धाराओं में कुल 21500/- रूपये का अर्थदंड की सजा से दण्डित किये जाने का दण्डादेश पारित किया गया।


मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) राजनांदगांव परवेज़ अख्तर ने बताया कि, थाना डोंगरगाँव क्षेत्रान्तर्गत निवासी पीडि़ता अपने माता-पिता की इकलौती संतान है, जो कक्षा दसवीं तक पढ़ी-लिखी है। अभियुक्त ललित साहू पीडि़ता के मामा की लडक़ी के पति का छोटा भाई होने के कारण पीडि़ता के मामा की लडक़ी के घर में पीडि़ता की मुलाकात अभियुक्त से हुई थी।

प्रथम बार तीन वर्ष पूर्व अभियुक्त ने पीडि़ता के मोबाईल में फोन कर उससे कहा था कि, वह पीडि़ता को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, तब पीडि़ता ने अभियुक्त को शादी करने से इंकार कर दिया था। किन्तु इसके बाद अभियुक्त पीडि़ता के मोबाईल में बार-बार फोन करके लगातार उसे बहलाने-फुसलाने लगा तब पीडि़ता उसे मना करती थी, फिर भी अभियुक्त नहीं मानता था और पीडि़ता को अपने साथ घूमने चलने के लिये बोलता था, किंतु पीडि़ता नहीं जाती थी।
थाना डोंगरगांव द्वारा पूछताछ पर पीडि़ता ने अपने कथन में बताया कि, अभियुक्त ललित साहू ने उसे बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ नागपुर ले जाकर वहाँ रखकर उसके साथ लगातार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। विवेचना के दौरान आरोपी को दिनाँक 09.12.2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियुक्त ललित साहू के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। उक्त जानकारी परवेज अख्तर विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) द्वारा दी गई।

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