राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ) 26 अक्टूबर। ट्रैन नंबर BSP/STL मुड़ीपार रेलवे स्टेशन में 2 दिन खड़े रहने के दौरान इलेक्ट्रिक वायरिंग कट एवं मिसिंग की सूचना रेल सुरक्षा बल राजनांदगाव को प्राप्त होने पर दिनांक 08.08.24 को अपराध क्रमांक03/24 धारा रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच निरीक्षक तरुणा साहू के द्वारा मंडल सुरक्षा आयुक्त दीपचंद आर्य के दिशा निर्देशन में किया जा रहा था।
जिसके जांच हेतु पोस्ट प्रभारी तरुणा साहू रात में लगातार गस्त और मुखबिर से समन्वय कर रही थी इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर प्रधान आरक्षक एस.के मिश्रा आरक्षक प्रमोद यादव के साथ कल रात्रि में गुप्त निगरानी के दौरान एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में रेलवे स्टेशन और मुड़ीपार फाटक में घूमता हुआ पाया गया और उसका पीछा करने पर गांव बघेरा में गया पश्चात उसके घर में दबिश देकर उसके घर को चेक करने पर कबाड़ी सामान भरा हुआ पाया।
उसी के बीच में दो बोरी लगभग 30kg रेलवे का तांबे का तार जलाकर तोड़ कर गोल बंडल बनाकर छुपा कर रखा हुआ था । नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राजेंद्र साहू उर्फ राजू उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बघेरा थाना सोमनी जिला राजनांदगांव बताया ।
उक्त तांबे के तार के संबंध में अधिकार पत्र की मांग करने पर कोई अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया पश्चात उसके द्वारा यह बताया गया कि मई के महीने गर्मी के दिन में रात के समय मुड़ीपार रेलवे स्टेशन में खड़ी गाड़ी के नीचे से वायर जैसा तांबे के लालच में आरी से काटकर घर लाया था और छुपा कर रखा था।
उसके द्वारा घटनास्थल की पहचान की गई। मौके की कार्रवाई करने के पश्चात उसे कल रात्रि 25.10.24 को गिरफ्तार किया गया और आज दिनांक 26.10.24 को अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय रेलवे न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने पर उसे जेल वारंट का आदेश हुआ पश्चात उक्त आरोपी को जेल भेजा गया!