राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ) 29 अक्टूबर।
आरोपी द्वारा तुलसीपुर बखतावर चाल में युवक की गोली मार कर हत्या करके स्कूटी से शव को ले जाकर थाना बसंतपुर क्षेत्र के मोहारा नदी में फैंक दिये थे।
आदित्य सौदागर उर्फ गोविन्दा के अंधेकत्ल की गुत्थी सायबर सेल एवं थाना बसंतपुर पुलिस ने सुलझाया था।
पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त पिस्टल एवं 05 नग जिन्दा कारतूस व 01 नग खली खोखा एवं स्कूटी को किया था बरामद।
दो साल पूर्व शिवनाथ नदी में मृत मिले आदित्य उर्फ गोंविद सौदागर की हत्य के मामले में आरोपियों को थाना बसंतपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया था जेल।
माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश राजनांदगांव द्वारा 02 आरोपियों रमेश उर्फ पिन्टू खपट्टा और जावेद खान को सुनाई गई आजीवन सश्रम कारावास की सजा।
दिनांक 24.09.2024 को मुखबीर व मोहारा के ग्रामीणों से सूचना मिला कि 01 अज्ञात युवक करीबन 20-22 वर्ष का शव मोहारा शिवनाथ नदी में पड़ा है।
सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी सी.आर.चन्द्रा थाना बसंतपुर पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंच कर घटना स्थल का निरीक्षण कर वरिष्ठ अधिकारियों को उक्त संबंध में जानकारी दी मामले के गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशन में थाना प्रभारी बसंतपुर के नेतृत्व में थाना बसंतपुर पुलिस एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर मामले के की पतासाजी एवं आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये।
जिसपर मर्ग कायम करने के बाद थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 666/2022 धारा 302, 201, 34 भा.दं.वि. पंजीबद्ध किया गया बाद में विवेचना के दौरान 120-बी भा.दं.वि. व 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई थी। विवेचना के दौरान शहर के 100 से भी अधिक सी.सी.टी.व्ही. फुटेज खंघले गये जिसके माध्मय से मृतक आदित्य सौदागर उर्फ गोविन्दा के शव को 02 आरोपियों द्वारा स्कूटी में अपने बीच बैठाकर ले जाते दिखे उसके बाद आरोपियों की पहचान कर 01 नाबालीक विधि से संघर्षरत बालक सहित 04 आरोपियों को थाना बसंतपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
मामले की सुनवाई में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश राजनांदगांव द्वारा रमेश उर्फ पिन्टू खपट्टा पिता धनीराम साहू निवासी रेल्वे कुंवा के पास तुलसीपुर बखतावर चाल राजनांदगांव एवं जावेद खान पिता स्व0 महबूब खान निवासी रामनगर मोतीपुर तालाब के नीचे राजनांदगांव को धारा 302 भादंवि के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास और 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है एवं धारा 201 भादंवि के अपराध में 03-03 वर्ष के लिए सश्रम कारावास और 3000-3000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। हत्या के मामले में आरोपियों को सजा दिलाने में राजनांदगांव पुलिस को मिली बड़ी सफलता।