राजनांदगांव। (अमर छत्तीसगढ़) आवेश एवं गुस्से में आकर अपने ही दोस्त की हत्या करने के आरोप में आज यहां विशेष न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश मंशूर अहमद ने पुलिस द्वारा प्रस्तुुत प्रकरण में विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी युगल किशोर ठाकुर को अभिषेक उर्फ शैंकी पिता महेन्द्र चौहान की हत्या करने के आरोप में आज आरोपी को आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा का दण्डादेश पारित किया है।
उपरोक्त मामले में छग राज्य की ओर से नारायण कन्नौजे, लोक अभियोजक एवं धन्नू लाल सेन अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की। संपूर्ण घटना की तथा न्यायाधीश द्वारा दिये गये दण्डादेश की जानकारी देते हुए बताया कि जुगल किशोर ठाकुर उर्फ जसवंत 25 वर्ष निवासी इंदिरा नगर वार्र्ड 40 एवं अभिषेक उर्फ शैंकी पिता महेन्द्र चौहान हत्या के प्रथम मामले में जेल में बंद थे, जिसकी वजह से दोनों की जेल में ही दोस्ती हो गई। जेल से छूटने के बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। पश्चात गत 28 अगस्त 2018 की रात्रि तुलसीपुर में कमलेश चौरसिया से जुगल किशोर ठाकुर का झगड़ा विवाद हुआ। कमलेश चौरसिया ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसकी जानकारी मिलने पर नाराज होकर आरोपी जुगल किशोर कमलेश को मारना चाहता था। जिसे ढूंढते जुगल किशोर ठाकुर ने अपने दोस्त अभिषेक उर्फ शैंकी को बोला की कमलेश चौरसिया ने मेरे साथ मारपीट की, मदद चाहिए, तब अभिषेक ने जुगल किशोर को मदद करने से मना कर दिया। जिसकी वजह से दोनों दस्तो के बीच जबर्दस्त विवाद हुआ। आरोपी जुगल किशोर ठाकुर ने अपने पास रखे चाकू से अभिषेक उर्फ शैकी के सिने, पसली, पीट पर चाकू से वार गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद जुगल किशोर ठाकुर अपने दोस्त इंदिरा नगर निवासी मुकेश सेंडे की एक्टिवा से भाग गया। उधर गंभीर रूप से घायल अभिषेक उर्फ शैंकी की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। आरोपियों में जुगल किशोर एवं मुकेश शेंडे के विरूद्ध सिटी कोतवाली पुलिस ने धारा 302, 212, 34 एवं आम्र्स एक्ट 25/27 के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया।
आज विशेष न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश मंशूर अहमद ने प्रकरण में विचारण उपरांत फैसला कर अभियुक्त युगल किशोर ठाकुर को अभिषेक उर्फ शैंकी की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा का दण्डादेश पारित किया। मामले में पैरवी लोक अभियोजक नारायण कन्नौजे एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक धन्नू लाल सेन ने की।