बिलासपुर रेंज अंतर्गत आने वाले रेल्वे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था एवं अपराधियों के धरपकड़ एवं कार्यवाही हेतु आर.पी.एफ. , शासकीय रेल्वे पुलिस एवं जिला पुलिस बल के अधिकारियों की त्रैमासिक समन्वय बैठक संपन्न

बिलासपुर रेंज अंतर्गत आने वाले रेल्वे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था एवं अपराधियों के धरपकड़ एवं कार्यवाही हेतु आर.पी.एफ. , शासकीय रेल्वे पुलिस एवं जिला पुलिस बल के अधिकारियों की त्रैमासिक समन्वय बैठक संपन्न

बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) रेंज स्तरीय रेल्वे सुरक्षा समिति की समन्वय बैठक बिलासपुर रेंज अंतर्गत आने वाले रेल्वे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था एवं अपराधियों के धरपकड़ एवं कार्यवाही हेतु आर.पी.एफ. , शासकीय रेल्वे पुलिस एवं जिला पुलिस बल के अधिकारियों की त्रैमासिक समन्वय बैठक श्री रतन लाल डांगी , पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज द्वारा रेंज कार्यालय बिलासपुर में वर्चुअल बैठक आहूत की गई जिसमें श्रीमती पारूल माथुर , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , जिला बिलासपुर , श्री अभिषेक मीणा , पुलिस अधीक्षक , जिला रायगढ़ , श्री अभिषेक पल्लव , पुलिस अधीक्षक , जिला जॉजगीर – चाम्पा , श्री भोजराम पटेल , पुलिस अधीक्षक , जिला कोरबा , श्री त्रिलोक बंसल , पुलिस अधीक्षक , जिला गौरेला – पेण्ड्रा – मरवाही , श्री आर . के . शुक्ला , मण्डल सुरक्षा आयुक्त , रेल्वे सुरक्षा बल बिलासपुर , श्री राजेश कुकरेजा , पुलिस अधीक्षक ( रेल ) , रायपुर , श्रीमती दीपमाला कश्यप , अति . पुलिस अधीक्षक , रेंज कार्यालय बिलासपुर उपस्थित रहें । बैठक के दौरान पुलिस महानिरीक्षक द्वारा रेल्वे सुरक्षा आयुक्त पुलिस अधीक्षक ( रेल ) तथा रेंज के • जिलों द्वारा प्रस्तुत जानकारी की समीक्षा की गई तथा जिला बिलासपुर , रायगढ़ , कोरबा , जॉजगीर – चाम्पा एवं गौरेला – पेण्ड्रा – मरवाही अंतर्गत आने वाली सभी रेल्वे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था एवं घटित अपराधों की जाँच विवेचना तथा रोकथाम के संबंध में विभिन्न निर्देश दिये गये रेल्वे स्टेशनों में संचालित होटल एवं रेस्टोरेंट के गेट जो शहर की ओर खुलते हैं , रात्रि में निर्धारित समय पश्चात भी उनके खुले रहने से असामाजिक तत्वों का आना – जाना बना रहता है , इसे रोकने हेतु निर्धारित समय के पश्चात शहर की ओर खुलने वाले रेस्टोरेंट / होटल के गेट को बंद कराने निर्देशित किया गया । रेल्वे स्टेशन एवं यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से सभी बड़े रेल्वे स्टेशनों के सामने एवं पीछे की ओर खुलने वाले सभी द्वार ( गेट्स ) में पर्याप्त संख्या में “ F.R.S. ” तकनीकी के सी.सी.टी.व्ही . कैमरा लगवाये जाना प्रस्तावित है जिससे स्टेशनों पर आने – जाने वाले अपराधियों , संदिग्धों तथा असामाजिक तत्वों की पहचान हो सकेगी रेल्वे स्टेशनों में पार्किंग स्थलों को सुव्यवस्थित बनाने , अवैध पार्किंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ ही वहाँ पर भी सी.सी.टी.व्ही . कैमरा लगवाये जाने निर्देशित किया गया । रेल्वे के माध्यम से गाँजा व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी व परिवहन को रोकने के उद्देश्य से एक विशेष टास्क फोर्स जिसमें जीआरपी , आरपीएफ और स्थानीय पुलिस शामिल हो गठन कर गाड़ियों एवं प्लेटफार्म की चेकिंग करने निर्देश दिये गये , साथ ही आकस्मिक तौर पर रेल्वे स्टेशन में संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग किये जाने हेतु भी निर्देश दिये गये है । स्टेशनों के वाहन पार्किंग स्थलों पर लंबे समय से खड़े लावारिस वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु संबंधित जिला पुलिस से जानकारी साझा किया जाकर उसका वैधानिक निराकरण करने निर्देशित किया गया है । यात्री ट्रेनों में विशेषकर त्यौहारी सीजन में महिलाओं व अन्य यात्रिओं के साथ होने वाले उठाईगिरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए उठाईगिरी गिरोह को चिन्हित कर प्रभावी कार्यवाही किये जाने पर विशेष बल दिया गया । ट्रेनों में मोबाईल चोरी की घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों के साथ – साथ चोरी के मोबाईल खरीदने वालों पर भी वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु कहा गया है । रेल्वे स्टेशनों के आउटर पर अथवा अन्य सुनसान क्षेत्र में ट्रेनों की चपेट में आकर आहत या मृत व्यक्तियों के संबंध में जानकारी तत्काल स्थानीय पुलिस और जीआरपी व आरपीएफ को दिये जाने हेतु रेल चालक एवं गार्ड का पाबंद किया जावे । मालवाहक ट्रेनों में कोयला चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु समुचित कार्यवाही करने निर्देशित किया गया । जिला जांजगीर – चांपा में रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निर्माण लम्बे समय से रूका हुआ है , जिसे शीघ्र पूर्ण कराने हेतु मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेल्वे को आवश्यक पहल किये जाने हेतु कहा गया ।

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