लापरवाही और बिना सुचना के अनुपस्थिति के कारण सहायक शिक्षक सुरेन्द्र कुमार बारले हुये निलंबित

लापरवाही और बिना सुचना के अनुपस्थिति के कारण सहायक शिक्षक सुरेन्द्र कुमार बारले हुये निलंबित

बेमेतरा(अमर छत्तीसगढ) 28 फरवरी 2025:- शासकीय प्राथमिक शाला सिरसा (विकासखंड बेरला) के सहायक शिक्षक (एल.बी.) श्री सुरेन्द्र कुमार बारले को कार्य में लापरवाही और शाला से अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेरला के पत्रानुसार, श्री बारले 11, 18, और 19 नवम्बर 2024 तथा 9, 16, 17, और 19 दिसम्बर 2024 को बिना किसी सूचना या आवेदन के शाला में अनुपस्थित रहे। संकुल समन्वयक द्वारा 27 जनवरी 2025 और 3 फरवरी 2025 को शाला निरीक्षण के दौरान भी वे शाला से अनुपस्थित पाए गए।
उनकी अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण पत्र 13 फरवरी 2025 को जारी किया गया था, परंतु उन्होंने उच्च कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए जवाब प्रस्तुत नहीं किया। यह उनके कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता और स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1), (2), और (3) के विपरीत होने के कारण श्री सुरेन्द्र कुमार बारले को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय साजा में निर्धारित किया गया है, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

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