राजनांदगांव (अमर छत्तीसगढ़) मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी जनरैल सिंग कक्कड पिता स्व डी.एस. कक्कड निवासी बुधवारीपारा डोंगरगढ का दिनांक 02/12/2021 को रिपोर्ट दर्ज कराया की किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा खण्डूपारा स्टेशन रोड दुर्गा मंदिर के सामने बने मकान में घुसकर चोरी कर आग लगा दिये है, कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 715/2021 धारा 457,380 भादवि कायम किया गया था ।
आरोपीगण –
1- आर्यन डकहा पिता अमित डकहा उम्र 20 वर्ष साकिन बिड़ी क्वाटर इिंदरानगर डोगरगढ़ थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
2- आकाष उर्फ लल्ला लाउत्रे पिता स्व0 रमेश लाउत्रे सिद्धीमजार के पास इंदिरानगर डोगरगढ थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
3- उपेन्द्र करसे पिता हरिलाल करसे उम्र 30 साल साकिन पेट्रा निवास के सामने खैरागढ़ रोड डोंगरगढ़ थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश बढई एंव पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ कृष्ण कुमार पटेल, के दिशा निर्देशन पर अज्ञात आरोपी का पता साजी की जा रही थी ।
पता साजी दौरान निरीक्षक शिवचन्द्रा थाना प्रभारी डोंगरगढ को जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि इंदिरानगर का आर्यन डकहा, उपेन्द्र करसे व आकाश उर्फ लल्ला लाउत्रे के द्वारा दिनांक 02/12/21 की रात्रि में जनरैल सिंग कक्कड के मकान में घुसकर चोरी किये है। सूचना तस्दीक पर संदेही आर्यन डकहा, उपेन्द्र करसे व आकाष उर्फ लल्ला लाउत्रे को पुछताछ हेतु थाना डोंगरगढ़ लाये पूछताछ पर आरोपीगण के द्वारा दिनांक 02.12.21 की रात्रि 02/00 बजे खण्डूपारा स्थित मकान (घर) का दरवाजा का ताला तोडकर अलमारी में रखे 2000/- रू को चोरी कर लेना तथा पैसो को आपस में बांट लेना स्वीकार किये है, आरोपीगण को दिनांक 28/02/22 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर उप जेल डोंगरगढ दाखिल की गयी।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक बीआर बिसन तुलाराम बांक,महादेव साहू, परमेश्वर यादव, वीरबहादुर,राजेन्द्र नाविक गजेन्द्र भारद्वाज की भूमिका रहा है।