एक निजी पोर्टल द्वारा प्रचारित खबर जांच में गलत पाई गई
कवर्धा(अमर छत्तीसगढ़), 21 मार्च 2022। राजस्व से संबंधित कामकाज के लिए कवर्धा के संयुक्त कलेक्ट्रोरेट परिसर के प्रथम तल पर अभिलेख कक्ष और भूतल पर पंडरिया अनुविभाग के रिकार्ड रूम संचालित है। राजस्व से संबंधित व अन्य कार्यों के लिए आवेदनों के आधार पर निर्धारित समय पर आवेदकों को नकल की कापी प्रमाणित दस्तावेंजों के साथ टिकट लगाकर दिए जाते है। एक निजी वेबपोर्टल द्वारा राजस्व संबंधित कामकाम को गलत तरीके से भ्रामक ढंग से प्रचारित की जा रही है, जो पूर्णतः असत्य है। इस खबर में जिस तालाबंद कार्यालय की फोटो वाइरल की जा रही है, वह वास्तव में रिकार्ड रूम की है, जिसें वह नकल शाखा का बताया गया है। वास्तविकता यह है कि प्रथम तल पर संचालित रिकार्ड रूम अभिलेख कक्ष में महत्वपूर्ण रिकार्ड होने की वजह से रिकार्ड लाने-ले जाने के लिए कमरा बंद कर अभिलेख नकल शाखा पहुंचाना, नकल शाखा से लाने का कार्य किया जाता है।
कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा के निर्देश पर जिले के विभिन्न वाट्सअप गुपों की मॉनिटरिंग की जाती है। आज एक निजी वेबपोर्ट द्वारा राजस्व के काम काज को लेकर खबर प्रचारित की गई। इस खबर को कलेक्टर ने शीघ्रता से संज्ञान में लेते हुए जांच कराई। जांच में वायरल हो रही खबर भा्रमक पाई गई।
अभिलेख शाखा के प्रभारी श्री मानिकपूरी ने बताया कि नकल शाखा कलेक्टोरेट ऑफिस में नकल के लिए भकट रहे लोग। आफिस टाइम 10से 5 बजे तक है लेकिन 11 बजे नहीं खुला ताला। इस शीर्षक पर खबर प्रचारित हुई हैं। सच यह है कि कार्यालयीन समय पर कार्यालय खोला जाता है। आवेदक बिहारी लाला पिता भगवानी ग्राम अंधियारखोर के द्वारा 14 मार्च को न्यायालय अपर कलेक्टर रीडर कबीरधाम के प्रकरण क्रमांक ई कोर्ट नम्बर 202012080200045 अ 56 र्व्श 2021-22 का नकल के लिए आवेदन दिया गया है और रसीद भी विधिवत जारी किया गया है। जिसमें आवेदक को कार्यालय में नकल लेने के लिए 21 मार्च को उपस्थित हुआ था। न्यायालय अपर कलेक्टर रीडर द्वारा 21 मार्च को लगभग 12ः30 बजे दोपहर में प्रकरण दिया गया। उसके बाद फोटो कापी करने के बाद विधिवत टिकट लगाकर नकल तैयार किया गया और आवेदक श्री बिहारी लाला को लगभग 1 बजे नकल प्रदाय किया गया।
जांच में यह भी सामने आई की खबर में जिस रूम का फोटो डाला गया है वह अभिलेख कक्ष का है, ना कि नकल शाखा का। अभिलेख कक्ष में महत्वपूर्ण अभिलेख होने के कारण अनावश्यक रूप से खुला नहीं छोड़ा जाता। प्राप्त आवेदन के आधार पर संदर्भ सीट ढुढने के लिए नीचे में पंडरिया अनुविभाग के रिकार्ड रूम में थे। प्रभारी लिपिक द्वारा लगभग 10 बजकर 25 मीनट को बीस सूत्रीय शाखा में संबंधित कैशबुक, बिल रजिस्टर एवं मासिक व्यय पत्रक में हस्ताक्षर लेने के लिए प्रभारी अधिकारी वित्त शाखा कक्ष में गया हुआ था। उन्होने यह भी बताया कि नकल की कापी में प्रमाणित हस्ताक्षकर करते हुए नियमानुसार कार्यालय से ही टिकट लगाए जाते है। साथ ही प्रत्येक अभिलेख निरीक्षण के लिए निरीक्षण शुल्क पहले घंटे के लिए दस रूपए, तथा इसके प्रत्येक घंटे का उसके भाग के लिए पांच रूपए के मान से टिकट लिया जाता है। शुल्क न्यायालय मुद्रांक के रूप् में लिया जाता है, जो कि रजिस्टर में चस्पा किया जाता है। इस संबंध में अभिलेख शाख प्रभारी और प्रतिलिपी शाख प्रभारी ने प्रमाणित दस्तावेजों के सत्यता बताते हुए आवेदन भी दिया है।