रायपुर/जगदलपुर (अमर छत्तीसगढ़) वन मंत्री, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी , वन्य प्राणी अपराध ब्यूरो जबलपुर एवं मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर, वृत्त जगदलपुर एवं मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी जगदलपुर के निर्देशन में वन्य प्राणी अपराध ब्यूरो एवं बस्तर वनमण्डल के संयुक्त टीम द्वारा दुर्लभ प्रजाति के एक नग जीवित पेंगोलिन को बेचने के उद्देश्य से सी.डी. डिलक्स मोटर साईकल क्रमांक OD 24 A 2157 में जूट बोरे में भर कर अवैध परिवहन करते हुए आरोपी 1. लखेश्वर पिता लछिमनाथ जाति भतरा , उम्र 24 वर्ष ग्राम सतोषा ( केन्दुगुड़ा पारा ) 2. धिनू पिता रंगसाय जाति भतरा उम्र 40 वर्ष ग्राम भिरेण्डा 3. गुरबारू पिता मंगल जाति भतरा ग्राम भिरेण्डा तहसील बकावण्ड जिला बस्तर को मौके पर धर दबोचा गया । अवैध परिवहन एवं व्यापार में प्रयुक्त मोटर सायकल सहित जूट बोरे में भरी हुई जीवित पेंगोलिन को जप्त कर वन्य प्राणी का अवैध तस्करी करने के आरोप में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2-16 36 एवं 51 अनुसूची ( I ) के तहत् वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16731 / 11 दिनांक 25.04.2022 द्वारा अपराध दर्ज कर विवेचना की कार्यवाही प्रारंभ की गई है । वन्य प्राणी की पशु चिकित्सक के द्वारा स्वास्थ्य एवं जांच विवेचना पश्चात प्रकरण माननीय न्यायालय जगदलपुर के समक्ष अपराधियों सहित प्रस्तुत किया जावेगा ।