बिलासपुर ( अमर छत्तीसगढ़) प्रार्थी महावीर सूर्यवंशी जोकि गढवट थाना रतनपुर का रहने वाला है, जो राजेंद्र सिंह के प्लाट में चौकीदारी का काम करता है कि दिन सोमवार दिनांक 25-04-2022 को डायल 112 में मनीष खरे ने प्रार्थी को चोरी करने के आरोप में थाना सीपत लेकर आया था उसके बाद मनीष के द्वारा रिपोर्ट नहीं करूंगा, समझौता हो गया है पर प्रार्थी को एक परिचित लड़का के साथ राजेंद्र सिंह के प्लाट में ले जाकर छोड़ दिया और अपने घर चला गया था। दिन मंगलवार को नशीली गोली जोकि मनीष खरे के बाड़ी में रखा था उसे लेने के लिए गया था, उस समय मनीष खरे घर पर नहीं था । दिन गुरुवार दिनांक 28 /4/2022 को राजेंद्र सिंह के प्लाट में मजदूरी का काम कर रहा था कि उसी समय आरोपी मनीष खरे करीबन 9:30 बजे प्लैटिना मोटरसाइकिल से राजेंद्र सिंह के प्लाट में आया और आरोपी मनीष ने राजेंद्र सिंह से बातचीत करने के बाद मोटरसाइकिल में बैठा कर झलमला के क्रिकेट मैदान के पास महुआ पेड़ के नीचे ले गया और फोन करके अपने साथी युवराज विश्वजीत भीम ऋषभ को बुलाया जो पहले से जान से मारने की नियत से बेशरम के डंडा से ताबड़तोड़ मारपीट की और दोनों पैरों को गमछे से बांध दिए, मां बहन की अश्लील गाली गलौज करते हुए सभी एक राय होकर पेड़ में रस्सी से उल्टा लटका कर बेशरम के ठंडा से एवं हाथ-मुक्का से मारपीट करने लगे जो मुझे 10:00 बजे से लेकर 12:30 बजे तक महुआ पेड़ में उल्टा लटका कर मारपीट की है ।
मारपीट करने से चेहरा, बाया कान, पीठ, सीना, पेट, दोनों हाथ, हथेली पर और जांघ में सूजन हो गया है और दर्द हो रहा है| एक आदमी जिसे प्रार्थी खान भैया बोलता है वह घटनास्थल आया और उसने समझाने की कोशिश कि लेकिन वे नहीं माने, तब किसी एक लड़के ने पुलिस आ रहा है कह कर बोलने पर मनीष और सभी लोग छोड़कर भाग गए तो मैं भी पैर में बांधे गमछा को खोल कर सेलर के तरफ जाने लगा तो ग्राम सेलर के फल्गु पारा के पास फिर से मनीष खरे, युवराज खरे, विश्वजीत, भीम, ऋषभ पकड़ कर कबारी उच्च भट्टी ले जाकर बोले कि बच गए साले जान से मार कर खत्म कर दूंगा और इस कहते हुए हाथ मुक्का से मारपीट कर रहे थे जो मोहल्ला के लोग आने से मारपीट करने को छोड़कर भाग गए ।
आरोपियों के द्वारा फिर से मारपीट ना हो इसलिए डर के कारण रिपोर्ट करने नहीं आना बताया जो सोशल मीडिया पर बेरहमी से पिटाई करने वाला वीडियो वायरल होने पर सीपत थाना के द्वारा प्रार्थी की पतासाजी कर थाना लाने पर आज दिनांक को प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध धारा 307, 342, 147, 149, 294 भादवी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपियों की निशानदेही पर मोटरसाइकिल, मारपीट किए हुए डंडे एवं अन्य वस्तुओं की जब्ती कार्रवाई की गई तथा प्रकरण में आरोपियों के द्वारा अपराध घटित करना पाए जाने पर आज दिनांक को गिरफ्तार किया गया है ।