एसीबी यूनिट रायपुर एवं बिलासपुर ने पृथक-पृथक कार्यवाही कर अवैध पारितोषिक की मांग करने वाले 2 अधिकारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा

एसीबी यूनिट रायपुर एवं बिलासपुर ने पृथक-पृथक कार्यवाही कर अवैध पारितोषिक की मांग करने वाले 2 अधिकारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा

एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा दो गिरफ्तार

• मुख्य कार्यपालन अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर), जिला गरियाबंद, छ.ग. रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार । • ग्राम पंचायत में बोर उत्खनन हेतु प्राप्त राशि को जारी करने के एवज में मांगी थी रकम ।

• 20,000 /- रूपये लेते पकड़ा गया।

• फॉरेस्टर कर रहा था लाईसेंस रिनिवल करने के लिए रूपयों का तकादा ।

• प्रार्थी ने प्रस्तुत की थी ऑडियो रिकॉर्डिंग |

• ऑडियो रिकॉर्डिंग के सत्यापन के आधार पर फॉरेस्टर गिरफ्तार ।

ईओडब्ल्यू / एसीबी छत्तीसगढ़ रायपुर के निदेशक श्री आरिफ एच. शेख के निर्देशन में एवं पंकज चन्द्रा, पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू / एसीबी के नेतृत्व तथा श्रीमती अमृता सोरी ध्रुव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी के मार्गदर्शन में एसीबी यूनिट रायपुर एवं बिलासपुर ने आज पृथक-पृथक कार्यवाही कर अवैध पारितोषिक की मांग करने वाले 02 अधिकारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है ।

  1. प्रार्थी ने एसीबी रायपुर में शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत में बोर उत्खनन हेतु शासन से प्राप्त राशि 6,00,000/- रूपये को जारी करने के एवज में श्री करूण डहरिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर), जिला गरियाबंद, छ.ग. द्वारा 20,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई। शिकायत का सत्यापन कराया गया। प्रार्थी और आरोपी के मध्य 20,000 रूपये देने की सहमति बनी। शिकायत सत्यापन होने पर आज दिनांक 04.11.2022 को आरोपी श्री करूण डहरिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर), जिला गरियाबंद, छ.ग.को प्रार्थी से मांगी गई रिश्वत की कुल रकम 20,000/- रूपये उसके कार्यालय में पकड़ा गया। आरोपी के विरूद्ध धारा – 7 (क) भ्र0नि0अधि0 1988 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उनके विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
  2. प्रार्थी ने एसीबी बिलासपुर में शिकायत की थी कि फर्नीचर की दुकान के मियाद खत्म होने पर लाइसेंस नवीनीकरण हेतु श्री गजेन्द्र गौतम, फॉरेस्टर, उम्र 45 वर्ष, सी०सी० एफ0 उड़नदस्ता, बिलासपुर द्वारा 50,000/- रूपये मांग की गई थी। उक्त राशि में से प्रार्थी द्वारा 33,800 /- रूपये प्रथम किस्त के रूप में दिया गया था । द्वितीय किस्त के रूप में 16,200 /- रूपये की मांग किए जाने पर ऑडियो रिकॉर्डिंग लेकर एसीबी में शिकायत की गई थी। शिकायत का सत्यापन होने पर अपराध क्रमांक 17/2022, धारा – 7 (क) भ्र0नि0अधि0 1988 पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को आज विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।
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