आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ टोनही प्रताडना अधिनियम के तहत् की गई कार्यवाही।
महासमुन्द(अमर छत्तीसगढ़) दिनांक 09.11.2022 के प्रार्थी परमानंद पटेल पिता रामखिलावन पटेल ग्राम गुडरूडीह ने थाना तुमगांव में रिर्पोट दर्ज कराया कि दिनांक 09.11.2022 मेरे दादा बनवाली ध्रुव पिता शीतल ध्रुव गुडरूडीह थाना तुमगांव जिला महासमुन्द के द्वारा फोन करके बताये कि वे लोग गांव के घर पर थे तभी गांव के सीताराम ध्रुव, रामदयाल ध्रुव का लडका ईश्वरी ध्रुव पति कन्हैया ध्रुव व कुछ अन्य लोग घर के पास आकर अश्लील गाली गलौच कर हाथ में रखे डण्डा से मारपीट किये व जान से मारने की धमकी दिये प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना तुमगांव जिला महासमुन्द मे अपराध क्रमांक 247/22 धारा 294, 323, 506, 34 पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया ।
* पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (IPS) के द्वारा उक्त सूचना को गंभीरता से लते हुये थाना तुमगांव की टीम को आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने निर्देषित किया। टीम के द्वारा मौका पहुच कर आरोपी (01) सीताराम ध्रुव पिता चैतराम ध्रुव उम्र 42 वर्ष ग्राम गुडरूडीह महासमुन्द (02) तुलस राम ध्रुव पिता रामदयाल ध्रुव उम्र 22 वर्ष ग्राम गुडरूडीह महासमुन्द (03) राजेन्द्र ध्रुव पिता शत्रुहन ध्रुव उम्र 28 वर्ष ग्राम गुडरूडीह महासमुन्द (04) हीरावन ध्रुव पिता सीताराम ध्रुव उम्र 22 वर्ष ग्राम गुडरूडीह महासमुन्द (05) श्रीमती ईश्वरी ध्रुव पति कन्हैया ध्रुव उम्र 48 वर्ष ग्राम गुडरूडीह महासमुन्द (06) दशरथ खैरवार पिता तीजराम खैरवार उम्र 37 वर्ष ग्राम बोरीद थाना तुमगांव को गिरफ्तार किया गया आरोपियों के द्वारा प्रार्थीयों को टोनहा-टोनही कहकर मारपीट करने पर आरोपियों के विरूध्द अपराध क्रमांक 247/22 धारा 294, 323, 506, 34, 147 भादवि तथा छ.ग. टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 4,5 के तहत् कार्यवाही की गई है। यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (IPS) के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक श्री आकाश राव एवं अनु0अधिकारी (पु) महासमुन्द श्रीमति मंजूलता बाज के निर्देशन मे थाना प्रभारी तुमगांव उनि नसीम उद्दीन खान तथा थाना तुमगांव पुलिस की टीम द्वारा की गई।*