बस संचालन के संबंध में दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
रायपुर (अमर छत्तीसगढ़)
विगत कुछ दिनों से भाठागांव बस स्टैंड से संचालित बस संचालकों एवं बस ऑपरेटर द्वारा बसों को अवैध रूप से नो पार्किंग स्थान पर खड़ा कर सवारी उतारने एवं बिठाने के कारण अन्य राहगीर एवं वाहन चालकों को होने वाले परेशानी को देखते हुए जी पी मेश्राम अपर परिवहन आयुक्त रायपुर , सुनील चंद्रवंशी अपर आयुक्त नगर निगम रायपुर , शैलाभ साहू क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर, जयप्रकाश बढ़ई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात एवं गुरजीत सिंह उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर की उपस्थिति में बस ऑपरेटर्स एवं ट्रैवल्स एजेंट की बैठक आयोजित की गई, बैठक में बस ऑपरेटर एवं ट्रैवल्स एजेंट को बस संचालन एवं सुगम यातायात व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं को पालन करने निर्देश दिए ।
01. बस स्टैंड के बाहर- भाठागांव चौक ,पचपेड़ीनाका ,तेलीबांधा ,सरोना चौक ,टाटीबंध ,भनपुरी, विधानसभा ब्रिज के नीचे एवं अन्य स्थानों पर बस रोककर सवारी उतारना एवं बिठाना बंद करना है।
02. बस स्टैंड से निकलने के बाद कहीं पर भी बस नहीं रोकना है।
03. बस स्टैंड एवं बस स्टैंड के बाहर विभिन्न स्थानों पर ट्रैवल्स एजेंट बिना लाइसेंस के टिकट काउंटर संचालित कर रहे हैं उसे 1 माह के भीतर परिवहन विभाग से वैध लाइसेंस अनिवार्य रूप से लेना होगा।
04. परमिट में उल्लेखित स्थानों के अलावा कहीं पर भी बस रोका जाता है तो यातायात पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही किया जाएगा।
05. बस स्टैंड के भीतर एवं परिसर में विभिन्न स्थानों पर बसों के आवागमन की जानकारी जनता को देने हेतु एलइडी बोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा जिसमें बसों का रूट/ समय निर्धारण प्रदर्शित होगा।