बेमेतरा(अमर छत्तीसगढ़) 22 नवम्बर 2022-भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत खाद्य पदार्थों का नियमानुसार सर्विलेंस के रूप में नमूना संकलित करने एवं आम जनता (उपभोक्ताओं/खाद्य कारोबारकर्ताओं) को खाद्य पदार्थों में मिलावट, पैकेजिंग एवं लेवेलिंग के संबंध में चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के द्वारा जिला बेमेतरा अंतर्गत ग्राम रांका, कठिया, बसनी, मटका के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से बिस्किट, मिक्चर, समोसा, बड़ा, नमक, मसाला इत्यादि तथा बेमेतरा के चौपाटी से टमाटर चटनी, खट्टा चटनी, आलूचाट, चाट मसाला, मोमोस पकोड़ा, ऑरेंज सोडा, ब्रेड पकोड़ा, फिंगर चिप्स, इत्यादि खाद्य पदार्थों का 21 नवम्बर 2022 तथा 22 नवम्बर 2022 को कुल 78 खाद्य पदार्थों का नमूना लेकर प्राथमिक जांच उपरांत कुल 64 मानक, 13 मिथ्याछाप तथा 01 असुरक्षित पाया गया।
असुरक्षित खाद्य पदार्थ जलेबी को मौके पर नष्ट कराया गया तथा सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को मानको के तहत खाद्य पदार्थों का निर्माण/विक्रय करने निर्देशित किया गया। बेमेतरा चौपाटी स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को अतिशीध्र खाद्य पंजीयन/अनुज्ञप्ति बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज के साथ ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्देशित किया गया। चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा यह कार्रवाई की गई।