सहयोगियों को 5-5 साल की जेल
दुर्ग/ अमर छत्तीसगढ़। जिले के गंजपारा निवासी कपड़े के व्यवसायी एवं जैन तीर्थ नगपुरा के प्रमुख संचालक रावलमल जैन मणि एवं उनकी पत्नी श्रीमती सुरजा देवी की हत्या 4 वर्ष पूर्व 1 जनवरी 2018 को संदीप जैन ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सत्र ने विशेष न्यायाधीश शैलेश तिवारी ने हत्या के दोनों मामले में पुत्र संदीप को फांसी की सजा तथा सहअभियुक्त रहे भगत सिंह गुरुदत्ता एवं शैलेन्द्र सागर को 5-5 साज की सजा सुनाई है। दुर्ग पुलिस ने संपूर्ण मामले में संदीप के विरुद्ध धारा 302 व 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर घटना के दिन ही आरोपी संदीप जैन को गिरफ्तार कर लिया था जो जेल में है।
जानकारी के अनुसार 4 साल पुराने मामले का निर्णय आज सामने आया। जानकारी के अनुसार गंजपारा निवासी नगपुरा तीर्थ के मैनेजिंग ट्रस्टी रावल जैन मणि व उनकी पत्नी सुरजा देवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना की जानकारी सुबह 5.45 बजे आरोपी संदीप जैन के भांजे सौरभ ने सीटी कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने गंज पारा स्थित जैन निवास से शव बरामद किया। पुलिस ने जिस पिस्टल से हत्या हुई थी उसे संदीप का बताया हत्याकांड में कारतूस शैलेन्द्र सिंह सागर एवं भगत सिंह गुरुदत्ता ने सप्लाई की थी। मामले की सुनवाई जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश शैलेश तिवारी के न्यायालय में चल रहा था। दोहरे हत्याकांड के 4 साल बाद इस मामले में फैसला सामने आया।