फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर देश भर में लोगों को अपने झांसे में लेकर बनाते थे अपना शिकार।
आरोपियान स्वयं को अलग-अलग एप्स/कम्पनियों का कस्टमर केयर अधिकारी होना बताकर ठगी की घटनाओं को देते थे अंजाम।
आरोपियान थाना धरसींवा निवासी प्रार्थी प्रवीण कुमार वर्मा से कुल 7,52,665/- रूपये की किये है ठगी।
सभी आरोपी है मूलतः देवघर एवं रांची (झारखण्ड) के निवासी।
झारखण्ड के गिरीडीह, देवघर, धनबाद एवं जामताड़ा एरिया पूरे देशभर में है सायबर क्राईम करने के नाम से प्रसिद्ध।
आरोपियों के कब्जे से घटना से संबंधित 05 नग मोबाईल फोन एवं 19,000/- रूपये नगदी रकम किया गया है जप्त।
आरोपियों के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 84/2023 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।
आरोपियों से ठगी की अन्य घटनाओं तथा गिरोह के अन्य सदस्यों के संबंध में की जा रही है विस्तृत पूछताछ।
रायपुर (अमर छत्तीसगढ़)- प्रार्थी प्रवीण कुमार वर्मा ने थाना धरसींवा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह शारडा एनर्जी कंपनी सिलतरा मे फिटर का कार्य करता है तथा उसका एक्सिस बैंक में खाता संचालित है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.02.2023 को फोन-पे कस्टमर केयर के नम्बर पर फोन लगाकर बैंक खाता से 1124/-रूपये आहरण होने के संबंध में शिकायत किया गया जिस पर कस्टमर केयर द्वारा प्रार्थी को अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात कराता हूं कहा गया, जिसके पश्चात् अज्ञात मोबाईल नम्बर 725802332 के धारक द्वारा प्रार्थी के मोबाईल फोन पर कॉल कर फोन-पे एप खोलने को कहा तथा कुछ देर बाद प्रार्थी को उसके एक्सिस बैंक एप को खोलकर खाते में रकम की जानकारी देने एवं ओ.टी.पी आयेगा उसे बताने को कहा, जिस पर प्रार्थी द्वारा अज्ञात मोबाईल नम्बर के धारक द्वारा बताये अनुसार किया गया एवं प्रार्थी द्वारा अज्ञात मोबाईल नम्बर के धारक को ओ.टी.पी बताया गया, कुछ देर बाद अज्ञात मोबाईल नम्बर के धारक ने प्रार्थी को रकम वापस आने की बात कही गई। किन्तु दिनांक 08.02.2023 को प्रार्थी जब एटीएम के माध्यम से बैलेंस चेक करने गया तो पीन कोड गलत बताने लगा जिसके बाद प्रार्थी अपने एक्सिस बैंक के अकाउंटेट से मिला जिस पर अकाउंटेंट द्वारा प्रार्थी को बताया गया कि दिनांक 03.02.2023 से 08.02.2023 के मध्य प्रार्थी के खाते से 7,52,665/-रूपये का आहरण किया गया। इस प्रकार अज्ञात मोबाईल नम्बर के धारक द्वारा स्वयं को फोन-पे कस्टमर केयर का वरिष्ठ अधिकारी बताते हुए प्रार्थी के खाते से 7,52,665/- रूपये का ठगी किया गया है। जिस पर अज्ञात मोबाईल नम्बर के धारक के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 84/2023 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
ठगी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक उरल अविनाश मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी धरसींवा को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना धरसींवा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा जिन मोबाईल नंबरों से प्रार्थी के मोबाईल नम्बर पर फोन किया गया था, उन मोबाईल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण करने के साथ ही जिन खातों में रकम स्थानांतरित किये गये थे, उन खातों के संबंध में भी संबंधित बैंकों से दस्तावेज व जानकारी प्राप्त की जाकर अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी में लगी टीम के सदस्यों द्वारा मोबाईल नंबरों तथा दस्तावेजों का लगातार विश्लेषण करते हुये अंततः घटना में संलिप्त आरोपी भोला कुमार रवानी निवासी देवघर को चिन्हांकित करने में सफलता मिली तथा आरोपी को झारखण्ड के देवघर में लोकेट किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों को झारखण्ड रवाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा देवघर (झारखण्ड) पहुंचकर लगातार कैम्प करते हुए आरोपी की पतासाजी करते हुए आरोपी भोला कुमार रवानी को पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी भोला कुमार रवानी से घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने अन्य साथी जितेन्दर लोहरा, देवनारायण पहान एवं अतुल तिर्की निवासी रांची झारखण्ड के साथ मिलकर उक्त ठगी की घटनाओं को कारित करने के अलावा देशभर में स्वयं को फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी होना बताकर अलग-अलग लोगोें को अपना शिकार बनाते हुए लाखों रूपए की ठगी करना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त अन्य 03 आरोपी जितेन्दर लोहरा, देवनारायण पहान एवं अतुल तिर्की को भी गिरफ्तार किया गया है।
चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से घटना से संबंधित 05 नग मोबाईल फोन, सिम कार्ड, ए टी एम कार्ड एवं नगदी रकम 19,000/- जप्त* कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।
आरोपियों से ठगी की अन्य घटनाओं एवं गिरोह के अन्य सदस्यों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
गिरफ्तार अरोपी-
01. भोला कुमार रवानी पिता स्व. बासकी रवानी उम्र 30 साल निवासी ग्राम भालगढ़हा करौ थाना करौ जिला देवघर झारखण्ड।
02. जितेन्दर लोहरा पिता सुन्दर लोहरा उम्र 20 साल निवासी ग्राम सतरातु कर्मा टोली थाना ठाकुरगांव जिला रांची झारखण्ड।
03. देवनारायण पहान पिता सोमरा पहान उम्र 20 साल निवासी ग्राम पतरातु थाना ठाकुरगांव जिला रांची झारखण्ड।
04. अतुल तिर्की पिता तुलसी तिर्की उम्र 19 साल निवासी ग्राम छेहल पावा टोली थाना पण्डरा जिला रांची झारखण्ड।
*कार्यवाही में निरीक्षक शिवेन्द्र सिंह राजपूत थाना प्रभारी धरसींवा, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से निरीक्षक गौरव तिवारी, सउनि मोह. जमील, प्र.आर. महेन्द्र राजपूत, नोहर देशमुख, आर. सुरेश देशमुख, जसवंत सोनी, रवि तिवारी, विकास क्षत्री, प्रदीप साहू, तुकेश निषाद, महिपाल सिंह ठाकुर, नितेश राजपूत, रवि प्रभाकर, लालेश नायक, टेकसिंह मोहले म.आर. बसंती मौर्य, करूणा वर्मा तथा थाना धरसींवा से प्र.आर विजेन्द्र कुमार कन्नौजे की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।*