राजनांदगांव (अमर छत्तीसगढ़) छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना अंतर्गत आने वाली ग्राम में इसी वर्ष 28 फरवरी 1 मार्च 2021 की दरमियानी रात्रि को एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ रेल पटरी के पास बलात्कार कर उसके सिर को पत्थर से कुचल कर हत्या करने के आरोप में राजनांदगांव के अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक शैलेश शर्मा ने अभियुक्त दीपक बघेल 29 वर्ष को आज फांसी की सजा से दंडित किया । उक्त आशय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अदालत लोक अभियोजक शासन परवेज अख्तर ने अमर छत्तीसगढ़ को बताया कि जिले के सोमनी थाना अंतर्गत 1 ग्राम में मृतका के मामा का दोस्त आरोपी दीपक बघेल 7 वर्ष की बच्ची को जस गीत दिखाने ले गया वहीं पास रेलवे पटरी पर उससे कुकर्म कर उसकी सिर में पत्थर से कुचलकर हत्या कर रेल पटरी में डाल दिया । मृतिका का पायल भी ले गया । पुलिस आरोपी दीपक बघेल बेमेतरा जिले के 1 ग्राम से गिरफ्तार किया । जहां वह रहता है घटना 28 फरवरी रात्रि की है आरोपी को गिरफ्तार कर सबूत भी एकत्रित किया गया । आगे बताया कि न्यायाधीश ने फैसले में लिखा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध न केवल उनके सम्मान में कमी करती है बल्कि सामाजिक विकास की गति कम करती है । अपराध की गंभीरता के अनुरूप निवारण दंड दिया जाए उल्लेखनीय है कि 1 माह के भीतर न्यायाधीश द्वारा किसी आरोपी को फांसी की सजा के दंडित करना यह दूसरी घटना है गत 19 सितंबर 2021 को इसी प्रकार के मामले में शेखर कोरराम को भी फांसी की सजा से दंडित किया गया ।