राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़)13 अप्रैल । जिले की सेवा सहकारी समिति मेढ़ा विकासखण्ड डोंगरगढ़ के समिति प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा के विरूद्ध किसानों द्वारा फर्जी ऋण की शिकायत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव को की गई। जिसकी जांच प्रतिवेदन में कुलदीप विश्वकर्मा को ऋण वितरण एवं समिति के दस्तावेज संधारण में अनियमितता हेतु दोषी पाया गया। प्रारंभिक जांच में प्रबंधक के विरूद्ध राशि 41 लाख 76 हजार 306 रूपए अनियमितता के लिए दोषी मानते हुए वसूली योग्य बताया गया। इस जांच के आधार पर समिति प्रबंधक को कार्यालयीन आदेश 12 अक्टूबर 2022 के आदेश एवं समिति के प्रस्ताव 26 नवम्बर 2022 के तहत समिति के समस्त प्रबंधकीय कार्य से पृथक कर दिया गया एवं आज 12 अप्रैल 2023 को समिति के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर्मचारी सेवानियम 2018 के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
सेवा सहकारी समिति मर्यादित मेढ़ा अंतर्गत आने वाले खल्लारी, पिनकापार, धनडोंगरी, टोलागांव, मेरेगांव, मेढ़ा, डुंडेरा, माटेकटा, पिपरिया, मुड़पार गांव के किसानों के फर्जी केसीसी ऋण बनाकर गबन व फर्जीवाड़ा की जांच के लिए किसानों द्वारा समय-समय पर शिकायत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं जिला कार्यालय को किया जाता रहा है। शिकायत की प्रारंभिक जांच जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव द्वारा बैंक शाखा खुज्जी में पदस्थ पर्यवेक्षक विजय कुमार नायक से कराया गया। जिन्होंने 2 अगस्त 2022 को अपना जांच प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव को प्रस्तुत किया। संस्था की उल्लेखित वित्तीय वर्ष की विशेष अंकेक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही समिति का विशेष अंकेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा एवं तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी।