महिला संबंधी अपराध में सिविल लाइन पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना के परिणाम स्वरूप आरोपी को 20 साल पोक्सो एक्ट के तहत व 363, 366 भादवि में 5-5 साल की सजा

महिला संबंधी अपराध में सिविल लाइन पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना के परिणाम स्वरूप आरोपी को 20 साल पोक्सो एक्ट के तहत व 363, 366 भादवि में 5-5 साल की सजा

बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़)
महिला संबंधी अपराध में सिविललाइन पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना के परिणामस्वरूप आरोपी को 20 साल पोक्सो एक्ट के तहत व 363,366 भादवि में 5-5 साल की सजा

आरोपी
प्रदीप पात्रे
पिता मंगल पात्रे
उम्र 22 वर्ष पल्लव भवन वसुंधरा नगर निवासी

दिनाक घटना
21.1.2022

विवरण
15 वर्षीय नाबालिग बालिका को घटना दिनांक को आरोपी द्वारा अपह्रत करके ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया एवं कायमी बाद सिविललाइन पुलिस द्वारा सही विवेचना करके आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करके नाबालिग बालिका को सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया गया,संपूर्ण विवेचना को पूर्ण करके सिविल लाइन पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया, सभी गवाहों के बयान हुए, सभी प्रस्तुत जप्त दस्तावेजों को विधिवत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, उत्कृष्ट विवेचना के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी प्रदीप पात्रे पिता मंगल पात्रे निवासी वसुंधरा नगर को धारा 363 /366 भारतीय दंड संहिता के तहत 5 -5 वर्ष एवं पास्को एक्ट के तहत 20 साल आजन्म कारावास की सजा दी गई.. प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी के पर्यवेक्षण में सहायक उपनिरीक्षक कुसुम केवत्य के द्वारा सिविल लाइन थाने में की गई तथा माननीय मजिस्ट्रेट विवेक कुमार तिवारी के द्वारा सुनाया गया…

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