पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा के द्वारा  जिलों में आपराधिक प्रकरणों में हुई दोषमुक्ति प्रकरणों की समीक्षा हेतु पुलिस अधीक्षकों सहित अभियोजन अधिकारियों की ली गई वर्चुअल बैठक

पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा के द्वारा जिलों में आपराधिक प्रकरणों में हुई दोषमुक्ति प्रकरणों की समीक्षा हेतु पुलिस अधीक्षकों सहित अभियोजन अधिकारियों की ली गई वर्चुअल बैठक

  • बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) 16 मई।
  • बैठक में माह मार्च 2023 में हुई कुल 660 दोषमुक्ति प्रकरणों की समीक्षा
  • विवेचक की त्रुटि से दोषमुक्त हुए प्रकरणों में दिये विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश
  • विवेचना के स्तर में सुधार हेतु विवेचकों के लिये पुलिस और अभियोजन के संयुक्त तत्वाधान में समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने दिये निर्देश दिनांक 16.05.2023 को बद्री नारायण मीणा, पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर द्वारा रेंज अंतर्गत जिलों के आपराधिक प्रकरणों में माननीय न्यायालयों से हुई दोषमुक्ति प्रकरणों की समीक्षा हेतु जिलों के पुलिस अधीक्षक सहित अभियोजन अधिकारियों की रेंज कार्यालय बिलासपुर में वर्चुअल समीक्षा बैठक ली गई।

बैठक में माह-मार्च 2023 में जिलेवार माननीय न्यायालयों में आपराधिक प्रकरणों में हुई कुल 660 प्रकरणों की समीक्षा की गई। बैठक में आरोपी के दोषमुक्त होने के संबंध में अभियोजन एवं विवेचना में पाई गई खामियों के संबंध में चर्चाएं हुई। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा माननीय न्यायालयों से पारित दोषमुक्त निर्णय की समीक्षा करते हुए आरोपी के दोषमुक्त होने के कारणों एवं विवेचना में पाई गई खामियों को चिन्हांकित करते हुए विवेचना के स्तर पर सुधार हेतु अभियोजन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने तथा त्रुटिकर्ता की जिम्मेदारी निर्धारित कर दोषियों के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने पर बल दिया गया।

दोषसिद्धि के लक्ष्य प्राप्ति के लिये निर्देशित किया गया कि जिन प्रकरणों में प्रार्थी/गवाहों एवं पीड़ित के पक्षद्रोही होने के कारण आरोपी दोषमुक्त हो रहे हैं, इन प्रकरणों की समीक्षा कर गुणदोष के आधार पर तत्काल अपील की जावे। प्रकरणों में जप्ती, पूछताछ और मरणासन्न कथन के दौरान वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराये जाने निर्देशित किया गया। आरोपी पक्ष के द्वारा प्रार्थी पक्ष या गवाहों को किसी प्रकार के डराने-धमकाने अथवा प्रकरण को अपने पक्ष में करने के लिये प्रलोभन दिये जाने संबंधी कोई तथ्य ज्ञात हो तो तत्काल विधि अनुसार कार्यवाही की जावे।

एनडीपीएस के प्रकरणों में जप्त नशीली टेबलेट व इंजेक्शनों में नशीले पदार्थ की मात्रा के संबंध में ड्रग इंस्पेक्टर से प्राथमिक रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे। पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों में पीड़िता के उम्र्र निर्धारण संबंधी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश अनुसार दस्तावेजों की जप्ती की जावे।

    समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री संतोष सिंह, पुलिस अधीक्षक सारंगढ़-बिलाईगढ़ आशुतोष सिंह, पुलिस अधीक्षक मुंगेली चंद्रमोहन सिंह, पुलिस अधीक्षक कोरबा उदय किरण, पुलिस अधीक्षक सक्ती एम.आर.आहिरे, पुलिस अधीक्षक गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही श्री योगेश कुमार पटेल, अति. पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संजय महादेवा, अति. पुलिस अधीक्षक जांॅजगीर-चाम्पा अनिल सोनी एवं संयुक्त संचालक अभियोजन बिलासपुर संभाग माखनलाल पाण्डेय, उप संचालक अभियोजन बिलासपुर श्याम लाल पटेल, उप संचालक  अभियोजन कोरबा ए.बी. गुरू, उप संचालक अभियोजन जी.एन. खाण्डेकर, उप संचालक अभियोजन रायगढ़ वेदप्रकाश पटेल सहित रेंज कार्यालय में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती दीपमाला कश्यप उपस्थित रहीं।
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