गड़बड़ी अनियमितता- शिक्षा विभाग के दो निलंबित

गड़बड़ी अनियमितता- शिक्षा विभाग के दो निलंबित


राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़ ) 23 मई। आर. पी. वर्मा अपर सचिव ने आज जारी आदेश के तहत विभाग के दो लोगों को गंभीर अनियमितता गड़बड़ी पाए जाने पर निलंबित कर दिया है। आज जारी आदेश के तहत राजनांदगांव एवं श्रीमती संगीता सिंह, नोडल प्राचार्य शास. उमावि उदयपुर जिला राजन के द्वारा अशासकीय विद्यालय रविन्द्रनाथ टैगोर हायर सेकेण्डरी स्कूल बैरनर्मदा, वि.सं. छुईखदान, जिला राजन एवं रविन्द्रनाथ टैगोर हायर सेकेण्डरी स्कूल उदयपुर वि.प्र. सुईखदान जिला राजनांदगांव को वर्ष 2019 20 एवं 2020-21 हेतु आई.टी.ई. अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों की छात्र प्रतिपूर्ति की राशि की भुगतान हेतु मांग-पत्रों का बिना भौतिक सत्यापन के अनुशंसा कर अनियमितता किए जाने की जांच में पुष्टि हुई है। 2/ श्रीमती प्रभावरी झा, नोडल प्राचार्य शास. उमावि अतरिया रोड, जिला राजनांदगांव एवं श्रीमती संगीता सिंह, नोडल प्राचार्य शास. उमापि उदयपुर जिला राजनांदगांव का उक्त कृत्य छतीसग? सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है।
31 एतएव राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9(1)(क) के तहत श्रीमती प्रभाव झा, नोडल प्राचार्य सास उमावि. अत्तरिया रोड, जिला राजनांदगांव एवं श्रीमती संगीता सिंह, नोडल प्राचार्य शास. उमावि उदयपुर जिला राजद को त प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) दुर्ग नियत किया जाता है। 4/ निलंबन काल में उस निलंबित लोक सेवकों को नियमानुसार जीवन निर्वात भाते की होगी।

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